अवैध रूप से देशी मदिरा रखने वाले आरोपी को सजा

रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन द्वारा आरोपी भोजराज पिता गरीबदास अहिरवार, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डा ली थाना बम्होारी जिला रायसेन को धारा 34(1)(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 900 रूपये अर्थदण्डे से दण्डित किया गया। ।


 इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहें। 


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 12/10/2020 को 16:50 बजे, थाना बम्होरी से 2 किमी. दक्षिण में ग्राम कुण्डाली स्थित बटेरा रोड मजार के पास देशी मदिरा प्लेानके 15 क्वार्टर रखे मिले जिसके संबंध में लाइसेंस न होने से जप्ती पत्रक अनुसार जप्त की गयी उक्त के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी को सूचना देने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 900/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले बस चालक 


आरोपी को न्यायालय उठने की सजा एवं जुर्माना


रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन द्वारा आरोपी सुनील पिता सीताराम राय, आयु 42 वर्ष, निवासी हदाईपुरा बेगमगंज थाना बेगमगंज जिला सागर म.प्र. को धारा 279 भादसं. के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ।


 इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहें। 


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक को जब फरियादी सुजीत अपनी महिन्द्रा कार से व्या वरा से उदयपुरा जा रहा था तो रास्ते में सिलवानी स्थित बड़ी पुलिया पर बस क्रमांक एम.पी. 38 पी. 0899 के चालक ने बस को लापरवाही से रिवर्स करके फरियादी की कार में टक्करर मार दी जिससे फरियादी की कार क्षतिग्रस्त हो गई एवं बस चालक बस को लेकर भाग गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सिलवानी में की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना के दौरान घटना स्थाल का नक्शाामौका तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुकत किया गया। 


लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले बस चालक 


आरोपी को न्यायालय उठने की सजा एवं जुर्माना


रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन द्वारा आरोपी सुनील पिता सीताराम राय, आयु 42 वर्ष, निवासी हदाईपुरा बेगमगंज थाना बेगमगंज जिला सागर म.प्र. को धारा 279 भादसं. के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ।


 इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहें। 


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक को जब फरियादी सुजीत अपनी महिन्द्रा कार से व्या वरा से उदयपुरा जा रहा था तो रास्ते में सिलवानी स्थित बड़ी पुलिया पर बस क्रमांक एम.पी. 38 पी. 0899 के चालक ने बस को लापरवाही से रिवर्स करके फरियादी की कार में टक्करर मार दी जिससे फरियादी की कार क्षतिग्रस्त हो गई एवं बस चालक बस को लेकर भाग गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सिलवानी में की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना के दौरान घटना स्थाल का नक्शाामौका तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुकत किया गया। 


अवैध रूप से देशी मदिरा रखने वाले आरोपी को सजा


रायसेन । माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन द्वारा आरोपी भोजराज पिता गरीबदास अहिरवार, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डा ली थाना बम्होारी जिला रायसेन को धारा 34(1)(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 900 रूपये अर्थदण्डे से दण्डित किया गया। ।


 इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहें। 


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 12/10/2020 को 16:50 बजे, थाना बम्होरी से 2 किमी. दक्षिण में ग्राम कुण्डाली स्थित बटेरा रोड मजार के पास देशी मदिरा प्लेानके 15 क्वार्टर रखे मिले जिसके संबंध में लाइसेंस न होने से जप्ती पत्रक अनुसार जप्त की गयी उक्त के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी को सूचना देने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 900/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


दहेज़ की मांग करने एवं तीन तलाक देने वाले का जमानत आवेदन निरस्त


रायसेन। माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपी नफीस खां पिता श्री रईस खां , उम्र 29 वर्ष निवासी- माना मोहल्ला थाना बुधनी का दहेज़ की मांग करने एवं तीन तलाक देनेके मामलेमेंजमानत आवेदन निरस्त किया I


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किपीड़िता द्वारा थाना प्रभारी बरेली को इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि निकाह के पश्चात से ही उसे उसके पति नफीस, ससुर राईस खां, सास बसीरन बी, देवर राजा और ननद मुस्कान दहेज़ के लिए प्रताड़ित करते हैIपीडिता के घर वालो ने दहेज़ देने में असमर्थता व्यक्त की तो पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया Iपीड़िता की शिकायत पर थाना बरेली द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 12-10-2020 को मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर JR (ज्युडिशियल रिमांड) की मांग की गई तथा आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर पीड़िता तथा शासन द्वारा आपत्ति की गई I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05-11-2020 को आरोपी नफीस खां का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गयाI


 


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