फर्जी तरीके से बैंक के 174 खाताधारकों के पैसे का गबन करने वाले आरोपीगणों की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

विदिशा। श्रीमान वीरेंद्र वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील कुरवाई न्यायालय द्वारा फर्जी तरीके से बैंक के 174 खाताधारकों के पैसे गबन करने वाले आरोपीगणों की जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष केथोरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक दिनांक 30.03.2019 परिवादी शाखा प्रबंधक सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा कुरवाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में राजेन्द्र श्रीवास्तव व्यवसाय अधिकारी संवर्ग -2 सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा कुरवाई व अन्य के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 13,83,240/-रूपए धोखा धड़ी, छल, कपट कर फर्जी तरेके से जमाकर्ता की राशि का आहरण कर आपराधिक न्यास भंग कर लोक धन का गबन किया है। 30.03.2019 से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी कुरवाई जिला विदिशा को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दस्तावेज के आधार पर कुरवाई पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आदेश दिया। कुरवाई पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया और विवेचना में लिया।

कुरवाई पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय ने आरोपियों का जमानत खारिज कर जेल भेज दिया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनीष केथोरिया ने किया है।


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