10 रुपए में खाद्य पदार्थों की जांच, चलित प्रयोगशाला पहुंचेगी शहर में
खरगोन। खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच और खाद्य पदार्थों में मिलावट की जागरूकता की दिशा में शासन द्वारा नवकरणीय पहल शीघ्र होने जा रही है। इंदौर संभाग के लिए शासन द्वारा चलित प्रयोगशाला आवंटित कर दी गई है। प्रयोगशाला के भ्रमण और नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा वाहन संचालन के लिए इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा ने संभाग के सभी जिलों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। खरगोन में 2 दिसंबर को आने वाली इस चलित प्रयोगशाला द्वारा स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए मिलावट जांचने के साथ-साथ परीक्षण के अन्य तरीकों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा। प्रशिक्षण के दौरान अधिनियम, नियम व विनियमों के प्रावधान की पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। चलित वाहन प्रयोगशाला में आम उपभोक्ताओं द्वारा अपने खाद्य पदार्थों की शुद्धता तत्काल जांच भी 10 रुपए के शुल्क पर की जा सकेगी। इंदौर संभागायुक्त ने इस वाहन के संचालन और कार्य पद्धति के बारें में जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो वाहन से संबंधित तमाम जानकारी इंदौर संभागायुक्त को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हुआ सख्त, कार्यवाहियां शुरू
खरगोन। पिछले तीन दिनों में जिले में 70 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए है। अचानक कोरोना की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कार्यवाहियां तेज कर दी है। कोरोना संक्रमण के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने भी गत शुक्रवार को भोपाल में बैठक आयोजित की थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिला प्रशासन को भी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए है। इसी सिलसिले में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने राजस्व और नगरीय निकायों के अधिकारियों को बाजारों का निरीक्षण कर बिना मास्क और फिजिकल दूरी का पालन नही करने पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने सभी राजस्व के अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने अनुभाग में आयोजित होने वाले हॉट बाजारों की सूची तैयार कर हॉट बाजारों में भी फिजिकल दूरी व मास्क के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। इसी के अंतर्गत शनिवार को संपूर्ण जिलें की नगरीय निकायों सहित भीकनगांव व झिरन्या तहसील में कार्यवाही की गई। इस दौरान खरगोन, मंडलेश्वर एवं करही में राजस्व विभाग के अमले द्वारा बाज़ारों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। करही में मास्क व फिजिकल दूरी का पालन नहीं करने पर 2 दुकानों को सील भी किया गया। खरगोन एसडीएम सत्येंद्रसिंह ने बताया कि खरगोन में बिना मास्क के घुमने वाले 98 लोगों के चालान बनाए गए। इस दौरान 9 हजार 600 रूपए का अर्थदंड वसूला। वहीं बड़वाह में बिना मास्क एवं सेनेटाइजर के बसों के खिलाफ चलानी कार्यवाही की गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने व्यापारियों के साथ की बैठक
खरगोन। शनिवार को खरगोन मंडी सभागृह में प्याज के थोक व फुटकर व्यापारियों के साथ जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नुज़हत बकाई ने बैठक की। बैठक में वरिष्ठ उद्यान अधिकारी पीएस बड़ोले, मंडी सचिव रामवीर किरार, सहायक आपूर्ति अधिकारी बीएस जमरे सहित व्यापारी उपस्थित हुए। बैठक में प्याज के व्यापारियों को मप्र प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश 2020 के प्रावधानों की जानकारी दी। आपूर्ति अधिकारी श्रीमती बकाई ने विशेष थोक व्यापारी के लिए प्याज की अधिकतम स्टॉक सीमा 250 क्विंटल व फुटकर व्यापारी की अधिकतम सीमा 20 क्विंटल रखी जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्याज का क्रय-विक्रय व विक्रय के लिए संग्रहण के सुसंगत लेखे, दैनिक स्टॉक पंजी, क्रय-विक्रय के पक्के बीजक, मंडी रसीद रखने व निरीक्षण में मांगे जाने पर प्रस्तुत करने, पाक्षिक व मासिक जानकारी कार्यालय को भेजने व विक्रय के लिए रखे प्याज को विक्रय करने से इंकार नही कर सकेंगे।
एसडीएम ने 6 दुकानों को किया सील
खरगोन। बाज़ारो में बिना मास्क एवं दुकानों पर फिजिकल दूर का पालन नही करने पर खरगोन एसडीएम सत्येंद्रसिंह ने गत शुक्रवार रात्रि में 6 दुकान संचालकों पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम श्री सिंह ने जैन ऑटो पार्ट्स, आरती मेडिकल, हर्ष गारमेंट्स, परफेक्ट मेंस वियर, कानपुर चप्पल सेल एवं सैमसंग मोबाईल दुकान पर नियमों का पालन नहीं करने पर 4 दिनों के लिए सील की गई।
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