चाकू से प्रहार कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदंड की सजा
विदिशा। माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री आदित्य रावत ने आरोपी गोविन्द उर्फ कालू पुत्र हरप्रसाद साध आयु-23 वर्ष निवासी बरेठ रोड स्वराज शोरूम के सामने बासौदा जिला विदिशा को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया एवं साक्ष्य के आभाव में अन्य आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया।
सनसनीखेज मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक श्री मनीष कैथोरिया के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभिलेख पर आए साक्ष्य के आधार पर आरेापीगण को कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया था
दिनांक 26.11.2020 को न्यायालय के द्वारा आरोपी गोविन्द उर्फ कालू को दोषी पाते हुए सनसनीखेज मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया था।
अतिरिक्त जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री मनीष कैथोरिया ने बताया कि घटना दिनांक 20.01.2018 को शाम 05ः45 बजे फरियादी मुन्ना रघुवंशी अपने घर पर था तभी आरोपी गोविन्द उसके घर आया और मुन्ना रघुवंशी को आवाज दी। जब वह घर से बाहर आया तो उसने देखा कि आरोपी गोविन्द के साथ राहुल दुबे व धर्मेंद्र उर्फ लल्लु अहिरवार भी हैं। तीनों आरोपीगण उसे अश्लील गालियां देते हुए बोले कि वह पुलिस को उनकी खबर देता है। फरियादी द्वारा इन्कार करने पर आरोपी राहुल ने उसे पकड़ लिया और गोविन्द ने चाकू से फरियादी के ऊपर प्रहार किया जिससे उसकी दाहिने पैर के घुटने में, बाई तरफ सीने पर चोटें आयी व लल्लू ने उसे लात घूंसों से मारा। तीनों आरोपीगण मुन्ना रघुवंशी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सोनू वं संजू ने बीच बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट मुन्ना रघुवंशी के द्वारा थाना बासौदा मेें लेखबद्ध कराई थी। रिपेार्ट के आधार पर थाना बासौदा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 52/18 धारा 307/34, 294, 506(2) भादवि का मामले पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया तथा अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये उससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी गोविन्द 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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