युवती के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत की निरस्त

जेएमएफसी न्यायालय भीकनगांव द्वारा युवती के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन किया खारिज।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटना दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को पीडि़ता जब घर पर थी तभी शाम को उसके गांव की ही एक लडकी चिट्ठी लेकर आयी और बोली कि अजय ने दी है, पीडिता ने चिट्ठी लेकर फेंक दी। घटना वाले दिन रात्री के करीबन 8:30 बजे पीडिता जब घर के पीछे शौचालय करके आ रही थी तभी आरोपी अजय पिता जवानसिंह निवासी ग्राम भोपाडा वहां आया और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया और बोला कि मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया । पीडिता हाथ छुडाकर घर आ गयी और डर के कारण उक्‍त घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। पीडिता डर के कारण घर में किसी से बात नहीं कर रही थी तो उसके परिवार वालों द्वारा बार-बार पूछने पर पीडिता ने उक्त घटना के बारे में बताया। पीडिता के काका ने चिट्ठी पहुंचाने वाली लडकी से पूछा कि चिट्ठी क्यों दी इसी बात को लेकर आरोपी अजय पिता जवानसिंह ने पीडिता के परिवार वालों को मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा और जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने पुलिस थाना भीकनगांव पर दर्ज करायी। पुलिस थाना भीकनगांव द्वारा आरोपी अजय को गिरफ्तार कर न्यायालय भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव सतीश सोलंकी द्वारा किया गया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर न्यायालय भीकनगांव ने आरोपी अजय का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 14 सितम्बर 2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जैतापुर सनावद सार्वजनकि रोड ठिबगांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी मनोहर पिता बिसन निवासी ठीबगांव के पास से एक पालिथिन में 06 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा विक्रय करने हेतु अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के आरोपी के आधिपत्य में रखी हुई पायी गयी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य् न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


 


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