विघुत विभाग के सहायक यंत्री से मारपीट एवं गाली गलोच करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री दिनेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र. 274/2020 धारा 294, 323, 353, 332 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी रामचरण पिता उंकार निवासी ग्राम बरोदापंथ देपालपुर इंदौर द्वारा न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा न्‍यायालय में जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8.10.20 को दोपहर 12:00 बजे लाइनमैन सहायक यंत्री श्री तारा सिंह और ड्राइवर श्री कल्याण सिंह के साथ अवैध चल रहे मोटर के कनेक्शन चेक करने हेतु ग्राम बरोदापंथ जा रहा था तभी 25kv डीपी के पास गाड़ी रोकी तो देखा कि डीपी से राहुल और रोहित की मोटर चल रही है राहुल के पीव्‍हीसी के तार जप्‍त करने के लिए तारासिंह को निर्देशित किया गया । जप्‍ती के दौरान रामचरण आये और मुझे गाली गलोच करने लगे बोले कि मेरे खेत पर कैसे चले आये दोबारा आये तो तुम लोगों की मां चोद दूंगा और नंगी नंगी गांलियां देने लगा मेरे द्वारा गाली नही देने से मना किया तो रामचरण ने मुझे धक्‍का देकर गिरा दिया और मुझे मारने के लिए फावडी लेकर दौड़ा तभी ड्राइवर कल्याण सिंह के द्वारा रामचरण को पकड़ लिया गया मैंने जैसे-तैसे जान बचाकर 100 डायल पर पुलिस सेवा हेतु फोन लगाया तभी वहां पर आवाज सुनकर मेहरबान बीच-बचाव करने आए फिर रामचरण की पत्नी और उसका पुत्र राहुल ने मुझे जबरन कमरे में बंद कर दिया मेरे द्वारा पुलिस आने की खबर सुनकर राहुल और उसकी माता जी ने राम चरण को घर से निकाल कर मेहरबान की मोटरसाइकिल से गांव से भगा दिया मोटरसाइकिल राहुल के द्वारा बताया जा रहा था और उसके पीछे रामचरण बैठा था भागते समय मैंने मेहरबान की मोटरसाइकिल का नंबर देखा तो आखरी में 4726 दिखा फिर वहां पर पुलिस वाले आए और थाने पर प्रकरण दर्ज कराने को कहा वहां से थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाए और उक्‍त घटना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 चोरी की संपत्ति का आद्यतन व्यापार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री नितिन कुमार मुजाल्‍दा न्‍यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सांवेर जिला इंदौर के समक्ष थाना सांवेर के अप.क्र. 269/2020 धारा 379 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी जतिन वर्मा इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विशाल गुप्ता एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा, आरोपी के फरार होने की संभावना है, अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा बताया गया कि मैं उक्त पते पर रहता हूं तथा कपड़े की दुकान चलाता हूं दिनांक 2.08.20 को मैं अपनी एक्टिवा नंबर एमपी09 एस के 7615 मॉडल 2011 कीमत करीबन ₹15000 को अपने घर के सामने ओटले में खड़े करके अपनी रिश्तेदारी में राजस्थान परिवार सहित चला गया था कल रात रिश्तेदारी से वापस आया तो देखा कि मेरी एक्टिवा गाड़ी रखे हुए स्थान पर नहीं थी मेरे सूने मकान के ओटले से कोई अज्ञात बदमाश मेरी एक्टिवा चुरा कर ले गया है एक्टिवा की तलाश आसपास के क्षेत्रों में करने पर नहीं मिलने पर आज थाने पर रिपोर्ट करने आया हूं रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाए जिस पर से थाना सावेर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया यह आरोपी अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर वाहनों की चोरी कर उनको बेचने का आद्यतन अपराधी होने से थाना सावेर द्वारा प्रकरण में धारा 413, 414 का इजाफा किया गया।


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