विचारण के दौरान फरार हुये चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में चोरी करने वाले आरोपी रामबाबू श्रीवास पुत्र छन्नी श्रीवास निवासी बी.टी.आई. रोड जिला भिण्ड द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 08/04/2012 को फरियादिया अपने गांव पांडरी में थी भिण्ड स्थित कचहरी के पीछे उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसके मकान के बगल से उसके देवर बृजमोहन रहता था तथा उसके बगल से उसकी बहन गुड़िया का निवास हैं। उसने मोबाईल पर बताया कि उसके मकान के ताले टूटे हुयें हैं। उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था, उसके सोने का हार, चार अंगूठी जनानी सोने की, तीन जोड़ी पायेजेब, सात चांदी के सिक्के व करीब 15 हजार रूपये नगद एवं 12 बोर की एकनाली बंदूक चोरी चली गई जिसके आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना देहात भिण्ड में अपराध क्रमांक 119/12 अंतर्गत धारा 457,380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को आपराधिक प्रवृति का मानते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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