ट्रांसफार्मर संबंधी शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को, भेजा न्यायिक अभिरक्षा में
जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 25.09.2020 के शाम करीब 5 बजे के करीब ग्राम बराना में ट्रांसफार्मर जो कि हाईस्कूल के पास लगा है। फरियादी भरत लाल पस्तोर अपने कर्मचारी साथियों के साथ ट्रांसफार्मर सुधार काम कर रहा था तभी अचानक आरोपी हरिदयाल लोधी तनय धर्मदास लोधी उम्र 35 वर्ष आया और बोला कि यहां अधिक लाईट काटते हो एवं मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फरियादी ने जब गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने लाठी से मारपीट कर फरियादी की पीठ पर चोटें पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी दी एवं आरोपी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। उक्त घटना की सूचना फरियादी भरतलाल पस्तोर ने अपने विभाग में की एवं थाना बम्हौरीकलां में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 280/2020 अंतर्गत धारा 353, 332, 294, 506बी भादवि के तहत रिपोर्ट की। थाना बम्हौरीकला पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा के समक्ष प्रस्तुत किया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी श्री एम.पी. रैकवार ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने विधिसम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज करते हुए, आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया।
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