शराब के अवैद्य परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज


जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि आबकारी विभाग के द्वारा चैकिंग के दौरान चंदेरा मार्ग, वीरपुरा तिगैला पर आ रही एक हीरो एचएफ डीलक्‍स मोटरसाइकिल जिस पर अभियुक्‍तगण रामेश्‍वर अहिरवार एवं प्रमोद अहिरवार निवासी धामना दो ड्रम लिये हुए बैठे थे। मोटरसाइकिल को रोककर आबकारी उपनिरीक्षक व स्‍टॉफ के द्वारा चेक करने पर दोनों ड्रमों में 35-35 लीटर, कुल 70 लीटर, हाथ भट्टी से बनी देशी शराब रखी हुई पाई गई। अभियुक्‍तगण के पास शराब रखने के संबंध में वैद्य कागजात नहीं होने से मौके पर ही शराब व मोटरसाइकिल जब्‍त कर अभियुक्‍तगण को गिरफ्तार कर, उनके विरूद्ध थाना दिगौड़ा में अपराध क्रमांक 141/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्‍ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण की ओर माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा के समक्ष जमानत हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया गया, जिसका विरोध शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव द्वारा अपने विधि संगत तर्कों से किया, जिससे सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा अभियुक्‍तगण के उक्‍त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।


Comments