शासकीय कार्य में बाधा एवं मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया
विदिशा। श्रीमान राकेष कुमार शर्मा जेएमएफसी तहसील गंजबासौदा द्वारा शासकीय कार्य में बाधा एवं मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया, कि दिनांक 26.09.2020 आवेदक अभिषेक दीक्षित द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र तहसीलदार शमषाबाद की टीपयुक्त आवेदन थाने में पेष किया। जिसमें फरियादी अभिषेक दीक्षित पटवारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पीलू खेडी में सी.एम किसान कल्याण योजन के अंतर्गत अपना काम कर रहा था तभी अचानक बृजेष सिंह यादव और उसके पुत्र रामकृष्ण द्वारा मुझे काम करने से रोका गया और मां बहन की गली दी एंव लाठी लेकर मुझे मारने दौडे और मुझे जान से मारने की धमकी दी कि यदि यहां दूबारा आया तो हाथ पैर तोडकर जान से मार दूंगा। तभी गांव के लोगों द्वारा बीच बचाव किया। मै जान बचा कर वहां से भागा, आरोपीगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाली गयी। आवेदन पर से आरोपीगण बृजेष सिंह यादव और रामकृष्ण यादव के विरूद्ध थाना शमषाबाद में अपराध क्रमांक 376/20 धारा 186, 353, 294, 506/34 भादवि पर पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर दिनांक 05.10.2020 को न्यायालय में पेष किया गया। जिस पर आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर से श्रीमान राकेष कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्ेट प्रथम तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपीगण की ओर जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
चोरी करने वाले आरोपीगणों की जमानत आवेदन निरस्त किया गया
विदिशा। श्रीमान वीरेंद्र वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील कुरवाई जिला विदिशा द्वारा खड़ी ट्रक से चना चोरी करने वाले आरोपी गणों की जमानत आवेदन निरस्त किया गया !
विदिशा। मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 30/09/ 2020 को रात्रि के 1:00 बजे पठारी नई गल्ला मंडी के पास फरियादी अपना ट्रक क्रमांक एमपी 07 HB5330 खड़ा कर लेटरिंग करने चला गया उस वक्त ट्रक का कंडक्टर राजा ट्रक के अंदर सो रहा था जब फरियादी लैट्रिंग होकर आया तो अपना ट्रक के चारों तरफ घूम फिर कर चेक किया तो देखा कि ट्रक में रखी हुई 9 कट्टे चने की बोरी जिसमें 50 50 किलो चने भरी हुई थी जो लगभग 4 क्विंटल जिसकी कीमत ₹25665 थी जो नहीं थी प्रत्येक कट्टे पर सेवा सहकारी समिति की सील लगी हुई थी फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पठारी में लेख करवाई थाना प्रभारी द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 379भारतीय दंड विधान के तहत रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान थाना प्रभारी को चोरी करने वाले आरोपी गणों के मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी प्रह्लाद अहिरवार, अरविंद अहिरवार और सुनील अहिरवार को गिरफ्तार कर कुरवाई न्यायालय के समक्ष पेश किया न्यायालय द्वारा आरोपी गणों की जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया !
शासन की ओर से आरोपीगणों के जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने किया !
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