शासकीय कार्य में बाधा एवं मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया

विदिशा  राकेष कुमार शर्मा जेएमएफसी तहसील गंजबासौदा द्वारा शासकीय कार्य में बाधा एवं मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।


 मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया, कि दिनांक 26.09.2020 आवेदक अभिषेक दीक्षित द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र तहसीलदार शमषाबाद की टीपयुक्त आवेदन थाने में पेष किया। जिसमें फरियादी अभिषेक दीक्षित पटवारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पीलू खेडी में सी.एम किसान कल्याण योजन के अंतर्गत अपना काम कर रहा था तभी अचानक बृजेष सिंह यादव और उसके पुत्र रामकृष्ण द्वारा मुझे काम करने से रोका गया और मां बहन की गली दी एंव लाठी लेकर मुझे मारने दौडे और मुझे जान से मारने की धमकी दी कि यदि यहां दूबारा आया तो हाथ पैर तोडकर जान से मार दूंगा। तभी गांव के लोगों द्वारा बीच बचाव किया। मै जान बचा कर वहां से भागा, आरोपीगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाली गयी। आवेदन पर से आरोपीगण बृजेष सिंह यादव और रामकृष्ण यादव के विरूद्ध थाना शमषाबाद में अपराध क्रमांक 376/20 धारा 186, 353, 294, 506/34 भादवि पर पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर दिनांक 05.10.2020 को न्यायालय में पेष किया गया। जिस पर आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 


 शासन की ओर से श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर से श्रीमान राकेष कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्ेट प्रथम तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपीगण की ओर जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।


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