शादी के लिये प्रताड़ित करने वाली आरोपिया को जेल भेजा
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपिया प्रीति पिता हरिलाल चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्र्ंमाक 06 सामदपुर थाना अनुपपुर का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 25/08/2020 को थाना कालापीपल पर मर्ग क्रंमाक 37/2020 धारा 174 जा0 फौ0 का कायम कर जॉच में लिया गया। जॉच के दौरान मृतक द्वारा सोसाइड नोट , मरणासन्न कथन , पी एम रिपोर्ट एंव मृतक के पिता विष्णु प्रसाद , माता मनोरमा, भाई जतिन , स्वंतत्र साक्षी अनुज नेमा व हेमन्त चौरसिया के कथन के आधार पर आरोपिया प्रीति के विरूद्ध थाना कालापीपल पर धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपिया मृतक को कहती थी, की तुम मुझसे शादी करो नहीं तो आठ लाख रूपये देना पडेगें। मृतक के विरूद्ध आरोपिया ने थाना अकोदिया पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट भी की थी। मृतक ने आरोपिया से परेशान होकर सल्फॉस की गोलीया खाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार को आरोपिया को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।न्यायालय द्वारा आरोपिया को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार नाबालिक पीडिता अपनी दीदी के साथ घर के अंदर सो रही थी। तभी पीडिता का परिचित आरोपी हरिसिंह उसके पास आया और उसके साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत करने लगा। पीडिता ने अपनी दीदी को जगाया तो आरोपी ने अश्लील गाली गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर सिटी पर की । शनिवार को न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
दुष्कर्म के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को रात करीब 08 बजे नाबालिक पीड़िता बिना बताये घर से कही चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध पीडिता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान अपने कथन मे बताया कि, आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 01/08/2020 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया तभी से आरोपी जेल में है। आज दिनांक 12/10/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।
मारपीट करने वाले एक और आरोपी को भेजा जेल
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी चॉद खॉ पिता बाबू खॉ उम्र 34 वर्ष निवासी कृष्णा नगर कॅालोनी शुजालपुर मण्डी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 19/01/2020 को रात करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ घर पर था। फरियादी का भाई इमरान अली जो कि पार्षद है, नमाज पढकर घर आ रहा था, तब घर आकर उसने बताया कि बादशाह, आबिद, इम्तियाज, शाकिब, शाजीद व चांद खां मण्डी वाला, छोटा शकील तथा इम्तियाज, उज्जैन वाले ने उसे चौक पर उसके भाई रिजवान को उधार दिये पैसे मांगने के लिए रोका व मारने दौडे तो वह घर भाग कर आया। उसने घर के बाहर देखा तो घर के बाहर शाजिद तलवार लेकर, इम्तियाज लठ्ठ लेकर, आबिद तलवार लेकर तथा बादशाह चाकू लेकर खडा था। उनके साथ चांद खां मण्डी वाला व छोटा शकील भी था, जो घर के बाहर खडे होकर गालिंया दे रहा थे। जब उनको गालिंया देने से मना किया तो आरोपी शाजिद ने तलवार की मारी जो फरियादी के दाहिने हाथ की अंगुली में तथा बांये हाथ के पोंचे में चोट लगी जिससे खून निकलने लगा। जब फरियादी का चचेरा भाई फुरकान बीच-बचाव करने आया तो, उसे आरोपी इम्तियाज ने लठ्ठ से मारा जिससे उसके कपाल व कमर पर चोट लगी। उसका भाई इरशाद बीच-बचाव करने आया तो उसे आबिद ने तलवार से मारा जिससे उसको सिर व बाये पैर के घुटने में व जांघ में चोट लगी। इसी तरह फरियादी के परिवार के अन्य सदस्य बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की, तथा घर में घुसकर तोड़-फोड़ की। इसके बाद आरोपीगण जाते-जाते बोले की हमारे पैसे नहीं दिये तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी में की। आज दिनांक 12/10/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया कि, दिनांक 13/04/2019 को आरोपी दिनेश ने उससे झूठ बोलकर नोटरी पर शादी कर ली थी। शादी के 15 दिन बाद पता चला की आरोपी शादीशुदा है, और उसके तीन बच्चे है। पीडिता ने आरोपी से कहा की उससे झूठ बोलकर शादी क्यों की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसे किराये के मकान में रखा और उसके साथ लगातार गलत काम करता रहा। जिससे पीडिता को गर्भ धारण हो गया। पीडिता ने आरेापी से कहा की उसे 06 माह का गर्भ है, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे छोडकर चला गया। पीडिता के आवेदन के आधार पर शुजालपुर सिटी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। आज दिनांक को आरोपी को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया । जहां से आरोपी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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