शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त

भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में लड़की के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध में बनाने वाले आरोपी श्यामवीर सिंह पुत्र डरू सिंह यादव उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोरम द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी श्यामवीर सिंह पुत्र डरू सिंह यादव का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई की वर्ष 2014 में अभियोक्त्री की आरोपी श्यामबीर से बातचीत होने लगी। आरोपी ने अभियोक्त्री को विवाह करने का वादा किया और शादी का झांसा देकर उससे 2014 से शारीरिक संबंध बना लिये, फिर अभियोक्त्री ने आरोपी श्यामवीर से शादी करने को कहा, तब लगातार टालता रहा। अभियोक्त्री ने ज्यादा जिद की तो 2 मार्च 2020 को अभियोक्त्री को छोड़कर चला गया और अभियोक्त्री से शादी नहीं की। आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ लगातार संबंध बनाये और अब मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी के विरूद्ध लिखित आवेदन पर से आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली भिण्ड के अपराध क्र0 259/2020 धारा 376 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत धारा 376 इजाफा धारा 506,294,420 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।


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