सट्टे में जप्त मोबाइल का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त
रायसेन। माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपीगण 1. राहुल धाकड़ S/Oसुरेश धाकड़, उम्र 21 वर्ष, 2. आरोपी चंद्रभानS/O दौलतसिंह धाकड़, उम्र 27 वर्ष, निवासी-बरेली का सट्टे के लिए उपयोग किये गये मोबाइल का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गयाI
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है आरोपीगण चंद्रभान एवं राहुल आईपीएल क्रिकेट मैच में मोबाइल से सट्टे का दाव खिला रहे थे I पुलिस द्वारा आरोपीगणों के कब्जे से 18430/- रु. एवं ओपो कंपनी का मोबाईल जप्त किया गया था I जप्त मोबाइल की सुपुर्दगी हेतु आरोपीगणों द्वारा मान. न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा जप्त मोबाइल की सुपुर्दगी का आवेदन दिनांक 10-10-2020 को निरस्त किया गया।
अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी नरेन्द्रा आत्मगज रंगीलाल को दण्डित किया गया एवं 1800/ रूपये का अर्थदण्डा एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 15 देशी मदिरा प्लेमन जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जेस मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1800/ रूपये के अर्थदण्डे से दण्डित किया गया।
देशी मदिरा अवैध रूप से बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी मुकेश आत्मज नत्थूराम को दण्डित किया गया एवं 2200/ रूपये का अर्थदण्डbएवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्यय से 21 क्वाकर्टर देशी मदिरा जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जेध मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्तउ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2200/ रूपये के अर्थदण्डे से दण्डित किया गया।
देशी मदिरा अवैध रूप से बेचने के लिए देशी मदिरा रखने वाले
आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्याायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी रूचिन आत्म ज जयनारायण को दण्डित किया गया एवं 2000/ रूपये का अर्थदण्डा एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 18 देशी मदिरा प्लेन जप्तऔ किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्यऔ से उक्तन मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्ते करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीाकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1800/ रूपये के अर्थदण्डे से दण्डित किया गया।
अवैध रूप से बेचने के लिए देशी मदिरा रखने वाले आरोपी को सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपिया सुनीता बाई को दण्डित किया गया एवं 1800/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।
इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्ययl से 16 देशी मदिरा प्लेन जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्यम से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्तन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1800/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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