सट्टा लगाने वाले आरोपी को सजा
सारंगपुर न्यायालय जेएमएफसी सारंगपुर ने थाना तलेन के अपराध क्रमांक 239/20 में सट्टा अधिनियम के आरोपी रमेश पिता मूलचंद जाटव निवासी बमोरी तलेन जिला राजगढ को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11 सितम्बर 2020 को थाना तलेन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मेवाती मोहल्ला तलेन में एक व्यक्ति कागज पर रूपये पैसे का सट्टा अंक लिखकर हार जीत का सट्टा खेल रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पंहुच कर देखा तो बताये अनुसार एक व्यक्ति कागज पर सट्टा के अंक लिख रहा था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रमेश पिता मूलचंद जाटव निवासी बमोरी तलेन का होना बताया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जिसके विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम चैहान सारंगपुर द्वारा की गई है।
Comments
Post a Comment