सट्टा खिलाने एवं सट्टा पर्ची लिखने वाले सटोरिये को सजा

रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अंकों पर हार-जीत का दांव लगाकर और सट्टा पर्ची लिखकर सट्टा खिलाने वाले आरोपी सकील खान आत्मज सुभान खान को दण्डित किया गया एवं 1000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


 इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से पानी की टंकी के पीछे इन्द्रा नगर मण्डी दीप में सट्टा खिलाने के लिए लिखी गयी सट्टा पर्ची नगद 3000/-रूपये एवं पेन जप्त किये गये और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त द्वारा सट्टा खिलाने का अपना अपराध न्यायालय में स्वीाकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/ रूपये के अर्थदण्डा से दण्डित किया गया।


चोरी के आरोपी स्थायी वारंटी का जमानत आवेदन निरस्त


रायसेन। माननीय न्यायालय सुश्री सरिता आर चौधरी जेएमएफसी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा द्वारा चोरी के संदेह में पकड़े गये आरोपी गुलाब खां द्वारा 437, 70(2) का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। 


इस मामले में राज्य की ओर से न्यांयालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्य म से पक्ष रखा ।


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुैत करते हुए व्यक्त किया गया कि, चोरी के मामले में अभियुक्त न्यायालय में विचारण के दौरान दिनांक 13/10/17, को अनुपस्थि‍त हो गया था जिसकी जमानत एवं मुचलके को निरस्ता करते हुए न्यायालय ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था आरोपी के दस्त याव न होने पर दिनांक 28/08/19, को न्यायालय ने आरोपी की गिरफ्तारी पर स्थायी वारंट जारी किया था। तत्पश्चात दिनांक 14/10/2020 को अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ और पुन: जमानत के लिए आवेदन लगाया किन्तु आरोपी के आचरण को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल गौहरगंज भेज दिया।


लोक मार्ग पर उपेक्षा और उतावलेपन से ट्रक चलाकर घायल करने वाले आरोपी को सजा  


रायसेन। माननीय न्याायालय मान गौरव अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगं‍ज, द्वारा निर्णय दिनांक 10/10/2020 आरोपी मुकेशनाथ आत्मज कमलनाथ उम्र 34 साल थाना नूरगंज के अन्तर्गत धारा 279,337,धारा 3/181 व 146/196 में दोषी पाते हुए आरोपी को सभी में न्यायालय उठने के कारावास और धारा 279 में 1000/ रूपये अर्थदण्ड धारा 337 में 500/ रूपये अर्थदण्ड धारा 3/181 में 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 146/196 में 500/ रूपये अर्थदण्डे से दण्डित किया गया।


इस मामले में राज्यप की ओर से श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।


 घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आहत पप्पू राठौर द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/02/2012 को रात के 9:30 बजे आरक्षी केन्द्र थाना मण्डीदीप के अन्त र्गत ग्राम मूंडला मंदिर के पास रोड के सामने, एन.एच. रोड में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.04 एम.जी.4065 को उपेक्षा एवं उतावले से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। 279,337 एवं धारा 3/181 व 146/196 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई गवाहो के बयान लेखबद्ध किये गये, फरियादी का मेडीकल परीक्षण करवाया गया और शेष संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुूत किया गया।


सट्टा पर्ची लिखकर सट्टा खिलाने वाले सटोरिये को सजा


रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अंकों पर हार-जीत का दांव लगाकर और सट्टा पर्ची लिखकर सट्टा खिलाने वाले आरोपी दुर्गेश आत्मपज आत्माज कैलाश सोलंकी को दण्डित किया गया एवं 1000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


 इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से पानी की टंकी के पास गुमटी इन्द्रा नगर मण्डीदीप में सट्टा खिलाने के लिए लिखी गयी सट्टा पर्ची नगद 3000/- रूपये एवं पेन जप्तम किये गये और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त द्वारा सट्टा खिलाने का अपना अपराध न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


रायसेन। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो -लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बरेली द्वारा आरोपी सोनू भार्गव आत्मज राधेश्याम भार्गव, उम्र 25 वर्ष निवासी प्रेमनगर का बालिका के साथ गलत काम करने के विचाराधीन प्रकरण में आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत का आवेदन निरस्त किया गया I


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सोक) के समक्ष विशेष प्रकरण क्रमांक 54/2020 शासन विरुद्ध सोनू भार्गव, थाना बरेली अपराध क्रमांक 543/2017 धारा 363,376(2)(I) भा.द.वि.3/4, 5/6 पॉक्सो् एक्ट विचाराधीन है I उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा जमानत हेतु आवेदन धारा 439 द.प्र.स. प्रस्तुत किया I जमानत आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह आपत्ति की गई कि आरोपी के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है वर्तमान में इस प्रकार के अपराधो की संख्या में निरंतर होरही है अतः जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात आरोपी सोनू भार्गव का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया I


 


 


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