सट्टा खिलाने एवं सट्टा पर्ची लिखने वाले सटोरिये को सजा

रायसेन। माननीय न्यायालय सुश्री सरित आर चौधरी जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अंकों पर हार-जीत का दांव लगाकर और सट्टा पर्ची लिखकर सट्टा खिलाने वाले आरोपी वीर सिंह आत्मज को दण्डित किया गया एवं 1000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से सट्टा खिलाने के लिए लिखी गयी सट्टा पर्ची नगद 410 रूपये एवं पेन जप्त किये गये और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त द्वारा सट्टा खिलाने का अपना अपराध न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


रायसेन। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो-लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बरेली द्वारा आरोपी बलराम आत्मज पन्नालाल मेहरा, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम ऊँचा खेड़ा का बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के प्रकरण में प्रथम दृष्टगया पाए गए आरोपी द्वारा प्रस्तुत धारा 438 द.प्र.स. का जमानत आवेदन निरस्त किया गया I


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी के द्वारा थाना देवरी में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि जब वह और उसकी बहन नदी में नहाने लगी तब करीबन 2 बजे आरोपी ने उसे पीछे से आकर बुरी नियत से पकड़ लिया तब वह दोनों चिल्लाई तो गावं के अन्य लोगो को आता देख आरोपी वहां से भाग गया I थाना देवरी द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 110/2020 धारा 354 भा.द.वि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया I उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन धारा 438 द.प्र.स. प्रस्तुत किया I जमानत आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह आपत्ति की गई कि आरोपी के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है; वर्तमान में इस प्रकार के अपराधो की संख्या में निरंतर वृद्धि होरही है अतः जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात आरोपी बलराम मेहरा का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया I


बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


रायसेन। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो-लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बरेली द्वारा आरोपी सोनू भार्गव आत्मज राधेश्याम भार्गव, उम्र 25 वर्ष निवासी प्रेमनगर का बालिका के साथ गलत काम करने के विचाराधीन प्रकरण में प्रथम दृष्टगया पाए गए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत का आवेदन निरस्त किया गया I


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो ) के समक्ष विशेष प्रकरण क्रमांक 54/2020 शासन विरुद्ध सोनू भार्गव, थाना बरेली अपराध क्रमांक 543/2017 धारा 363,376(2)(I) भा.द.वि.3/4, 5/6 पॉक्सो् एक्ट विचाराधीन है I उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा जमानत हेतु आवेदन धारा 439 द.प्र.स. प्रस्तुत किया I जमानत आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह आपत्ति की गई कि आरोपी के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है वर्तमान में इस प्रकार के अपराधो की संख्या में निरंतर हो रही है अतः जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात आरोपी सोनू भार्गव का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया I


अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा


रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी धर्मराज आत्म ज चिरोंजीलाल आयु 38 साल को दण्डित किया गया एवं 700/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


इस मामले में राज्यग की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्यय से 5 लीटर कच्चीस देशी मदिरा जप्तन किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 700/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा


रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी प्रदीप आत्मज ज्ञानसिंह आयु 30 साल को दण्डित किया गया एवं 2500/ रूपये का अर्थदण्डद एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


 इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


 अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 21 लीटर कच्ची देशी मदिरा जप्ती किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्ताहवेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्द से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे‍ में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2500/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।         


महिला के साथ बुरा काम करने वाले आरोपी को जेल भेजा


रायसेन। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा आरोपी शंकरलाल कुशवाहS/O हलकनसिंह, 75 वर्षनिवासी ग्राम छातेरथाना उदयपुराको महिला के साथ बुरा काम करने के मामले में जेल भेजाI


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किफरियादिने दिनांक 20-10-2020 को थाना बरेली में इस आशय की रिपोट दर्ज करायी कि दिनांक 01-06-2020 कोदोपहर में सभी लोग घर के बाहर थे तब वह घर में अन्दर कमरे में झाड़ू लगा रही थी तब उसके अजिया ससुर शंकरलाल ने कमरे में आकर दरवाजे की कुण्डी अन्दर से लगा दी और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया उसके बाद उसी दिन रात भी आरोपी ने उसके साथजबरदस्ती बुरा काम किया और तीसरे दिन दोपहर में अकेले में जबरदस्ती बुरा काम किया और धमकी दी कि किसी को यह बात बताई तो करंट लगा कर जान से ख़त्म कर दूंगा I जब फरियादी हफ्ते भार बाद अपने मायके आई तो डरते-डरते अपने घर वालो को यह बात बताई उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई I फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 381/2020 पर धारा 376(2) n, 506 भा.द.वि. दर्ज की और आरोपी को दिनांक 22-10-2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया एवं ज्युडिशियल रिमांड की मांग की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर आरोपी को दिनांक 22-10-2020 को जेल भेजा I                                                


                                


                                


                                


 


Comments