सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19 सितम्बर 2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुण्डिया रोड पुलिया के पास ठीबगांव में अवैध रूप से सट्टा खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मेनगांव उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी जितेन्द्र पिता पंढरी उम्र 28 वर्ष निवासी ठीबगांव अवैध रूप से सट्टा लिख रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से पर्चियां, कार्बन टुकडे, लीट पेन, सट्टा उपकरण जब्त किया। पुलिस थाना मेनगांव ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम की धारा 4-क के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा लकडी से मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 24 जून 2020 फरियादी लालु पिता गोटिया निवासी ईदगाह बैडी जब शाम को अपने घर आया तो उसके घर के सामने आरोपी नरिया पिता ध्यानसिंह व टेडिया पिता रामा दोनों फरियादी के पिता गोटिया से झगडा कर रहे थे तो फरियादी ने नरिया व टेडिया से कहा कि झगडा क्यों कर रहे हों इसी बात को लेकर आरोपियों ने उसे मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां दी। जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो नरिया ने लकडी से फरियादी के साथ मारपीट की और बीच-बचाव करने आये उसके पिता के सिर पर लकडी मारी। इलाज के दौरान फरियादी के पिता गोटिया की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की जाँच के बाद पुलिस थाना बरूड द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी टेडिया पिता रामा भील उम्र 30 वर्ष निवासी ईदगाह बैडी थाना बरुड ने पूर्व से ही जेल में निरूद्ध होने के आधार पर जमानत आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी टेडिया पिता रामा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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