सार्वजनिक जगह पर पैसों का दाव लगाकर ताश पत्ते खेलने वाले आरोपियों को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा सार्वजनिक जगह पर पैसों का दाव लगाकर ताश पत्ते खेलने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना खरगोन ने दिनांक 27 सितंबर 2020 को आरोपीगण मोहसिन पिता मुस्लिम खान निवासी दशहरा मैदान खरगोन, जफर पिता गोलू खान निवासी दशहरा मैदान खरगोन, शाहिद पिता सादिब खान निवासी अंजुमन नगर खरगोन, फरमान पिता महबूब खान निवासी काजीपुरा खरगोन, शादिक पिता शकूर शाह निवासी अमन नगर खरगोन, वसीम पिता सत्तार खान निवासी अमन नगर खरगोन दशहरा मैदान खरगोन को अवैध रूप से धन अर्जित करने के आशय से ताश पत्ती में रुपए पैसों का दाव लगाते हुए पकड़कर आरोपीगण के विरुद्ध सार्वजनिक ध्रूत अधिनियम की धारा 13 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपीगण को सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व प्रत्येक आरोपी को 1,00/- 100/- रूपये कुल 600 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
मोटरसाइकिल पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा मोटरसाइकिल पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग कसरावद ने मुखबिर सूचना पर दोगावा कसरावद मार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 11 MX 8206 पर सवार आरोपी संजय पिता मंसाराम के अधिपत्य से उक्त मोटरसाइकिल पर बंधी दो प्लास्टिक की केनों में तरल पदार्थ बरामद किया जिसकी विधिवत जांच करने पर उसमें 62 लीटर हाथ पट्टी कच्ची शराब होना पाया गया जिसका वैध लाइसेंस नहीं होने पर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में मुख्य न्या्यिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
प्रकरण में आरोपी संजय पिता मंसाराम निवासी अहिल्यापुरा तहसील कसरावद पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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