रात्रि के समय गरीब की झुग्‍गी में आग लगाकर आर्थिक क्षति कारित करने वाले आरो‍पी की जमानत निरस्‍त

भोपाल। जिला न्‍यायालय में माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में आरोपी चंदन करोसिया ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और पुलिस द्वारा झूठा मामला पंजीबद्ध करने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि आरोपी ने झुग्‍गी के पास आग लगाकर वहां रहने वाले रहवासी को आर्थिक क्षति पहुँचाई है, आरोपी के उक्‍त कृत्‍य से कोई बडी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी चंदन करोसिया की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।


  एडीपीओ सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि फरियादिया द्वारा अज्ञात व्‍यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 08.09.2020 को रात्रि करीब 11.30 बजे जब वह अपने घर पर सो रही थी तभी उसने देखा कि उसकी झुग्‍गी में नाले की तरफ से आग लगी हुई है वह तुरंत बाहर आई और 100 नंबर पर फोन लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँची और आग बुझाई। उक्‍त आग से फरियादिया के घर का सामान जल गया, जिससे उसे लगभग 35000 रूपये का नुकसान हुआ। उक्‍त मामला थाना हबीबगंज के अपराध क्रमांक 783/2020 के अंतर्गत धारा 436 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी चंदन एवं अन्‍य को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया ।


स्‍कूल की सम्‍पत्ति चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त


भोपाल। जिला न्‍यायालय में माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में स्‍कूल में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी मोनू उर्फ टउआ ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि आरोपी ने शैक्षिक संस्‍था से लगभग 20000 रूपये का सामान चोरी किया गया है आरोपी द्वारा किया गया कृत्‍य गम्‍भीर प्रकृति का है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी मोनू उर्फ टउआ की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।


एडीपीओ सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह स्‍कूल मे शिक्षक है। दिनांक 29.09.2020 को जब वह स्‍कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्‍कूल के सामने भीड लगी हुई , उसके द्वारा पूछने पर पता चला कि स्‍कूल में चोरी हो गई है। उसने अंदर जाकर देखा तो स्‍कूल में लगा एक वाटर कूलर , पानी की मोटर एवं स्‍टार्टर नहीं था जिसकी कुल कीमती लगभग बीस हजार रूपये थी । उक्‍त मामला थाना बैरागढ के अपराध क्रमांक 567/2020 के अंतर्गत धारा 457, 380 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विेवेचना मे लिया गया विवेचना के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोनू उर्फ टउआ ने दिये मेमोरेण्‍डम धारा 27 साक्ष्‍य अधिनिमय के तहत स्‍कूल से वाटर कूलर , एक पानी की मोटर एवं एक सफेद रंग का स्‍टार्टर चोरी करने संबंधी तथ्‍य प्राप्‍त हुए। आरोपी से उक्‍त सामान जप्‍त किया गया और उसे न्‍यायालय में पेश किया गया।


गिरोह बनाकर सुनसान घरों में चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्‍त 


भोपाल। जिले के माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्‍यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण राजेश परमार एवं लहरिया बाई भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। । उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढती जा रही है, तथा आरोपियों द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, आरोपीगण अद्यतन अपराधी प्रवृत्ति के है इसलिये उन्‍हें जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा जमानत निरस्‍त करते हुए आरोपीगण राजेश परमार एवं लहरिया बाई को जेल भेज दिया गया।


 एडीपीओ. श्रीमती रचना चिडार ने बताया कि फरियादिया शशिकला पति मनोज राहनग्‍लें उम्र 31 वर्ष नि. राजहर्ष कालोनी कोलार रोड भोपाल ने थाना कोलार रोड उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि वह जेपी अस्‍पताल 1250 में स्‍टाफ नर्स की नौकरी करती है जब वह दिनांक 01.01.2020 की रात करीब 7:30 बजे घर पर ताला लगाकर नाईट शिफ्ट ड्यूटी के लिए चली गई थी। दिनांक 02.01.2020 की सुबह करीब 8:45 बजे जब घर वापस आई तब ताला खोलकर अंदर देखा तो घर के नीचे के बेडरूम में बने रैक में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगद 30 हजार रूपये नहीं थे जिसे कोई अज्ञात चोर घर के उपर की खिडकी में से हाथ डालकर दरवाजे की कुंदी खोलकर चोरी करके ले गया। उक्‍त सूचना के आधार पर थाना कोलार रोड में अपराध क्रमांक 06/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।


 विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना क्राइम ब्रांच ने दिनांक 9.09.2020 को आरोपी लहरिया, राज उर्फ अनवर सिंह, निरंजना परमार, राजेश परमार, निरकालिस पवार को गिरफ्तार किया जिससे उक्‍त अपराध का मशरूका जप्‍त किया गया। आरोपीगण द्वारा अन्‍य कई स्‍थानों पर चोरी का अपराध कारिेत किया गया है।


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                               


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