प्रताड़ित करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 


1.राज उर्फ राहुल पिता बाबुलाल उम्र 29 वर्ष निवासी अरनियां कलां थाना अवंतीपुर बडोदिया हाल मुकाम फ्रिगंज शुजालपुर मण्‍डी


 2. पवन पिता आत्‍माराम उम्र 21 वर्ष ग्राम कमलिया थाना शुजालपुर मण्‍डी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 02/10/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर डॉ राम सलोने मिश्रा द्वारा एक लेखी तहरीर वार्ड बॉय ब्रजेन्‍द्रसिंह ठाकुर के साथ भेजी कि, वंदना पिता गोविंद उम्र 19 वर्ष निवासी कमलिया ने सल्‍फास खा लिया है और उसे ईलाज के लिए हॉस्‍पीटल लाये है। ईलाज के दौरान जश अस्‍पताल शुजालपुर मंडी में दिनांक 03/10/2020 को सुबह उसकी मृत्‍यू हो गई। थाने के मर्ग क्रमांक 30/20 धारा 174 दप्रसं का कायम कर प्रारंभिक जांच की गई। जांच में मृतिका की मॉ, भाई आदि के कथन लिए गये।जाँच के दौरान उन्होंने कथन में बताया कि, मृतिका वंदना के बियर पीने वाले फोटो वाटसएप पर कमलिया गांव के पवन चमार, फ्रीगंज शुजालपुर मंडी का राज बाजोरिया ने वायरल कर दिये थे। जिससे मृतिका काफी परेशान व तंग थी। इस कारण उसने सल्‍फास की गोलियां खा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाने पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 06/10/2020 को आरोपीगण को न्‍यायालय मे प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा जेल वारंट बनाकर उनको उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


हत्‍या के आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 


1. आशीष पिता दिनेश पाठक उम्र 31 वर्ष


 2- लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 38 वर्ष


 निवासीगण श्‍यामपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 03/08/2020 को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी तेजसिंह अपने साथी समंदरसिंह,रघु‍वीर सिंह के साथ आनंदसिंह राजपूत की बेल्‍डींग की दुकान के सामने तखत पर बैठे थे । समंदरसिंह एवं दिनेश पाठक आदि का पूर्व से विवाद होकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर दिनेश पाठक तलवार लेकर, लखन व आशीष हाथ मे लोहे का पाईप लेकर आये और समंदरसिंह को अश्‍लील गाली देकर बोले की तु हमसे झगडा करेगा। उसने गाली देने से मना किया तो दिनेश ने तलवार समंदर के सिर में मारी। लखन और आशीष ने लोहे के पाईप से मारपीट की। जिससे समंदर के दोनो हाथो मे चोट आई। थोडी देर बाद मुकेश व कपिल लटठ लेकर एवं राधेश्‍याम हाथ में फर्सी लेकर आये। राधेश्‍याम ने फर्सी की मारी जो समंदर के दाहिने हाथ मे लगी। मुकेश व कपिल ने लटठ समंदर के दोनो पैरो मे मारे। घटना रघुवीरसिंह व आनंदसिंह ने देखी व बीच बचाव किया। सभी आरोपीगण जाते जाते बोले कि, तुझे जान से खत्‍म कर देंगे। रघुवीरसिंह व आनंद घायल समंदर को सरकारी अस्‍पताल शुजालपुर मोटरसायकल से लाये । ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की गई। सोमवार को आरोपीगण का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शाकिब पिता मजहरअली निवासी वार्ड 02 किला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 19/01/2020 को रात करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर पर था। फरियादी का भाई इमरान अली जो कि पार्षद है, नमाज पढकर घर आ रहा था, तब घर आकर उसने बताया कि बादशाह, आबिद, इम्तियाज, शाकिब, शाजीद व चांद खां मण्‍डी वाला, छोटा शकील तथा इम्तियाज, उज्‍जैन वाले ने उसे चौक पर उसके भाई रिजवान को उधार दिये पैसे मांगने के लिए रोका व मारने दौडे तो वह घर भाग कर आया, उसने घर के बाहर देखा तो घर के बाहर शाजिद तलवार लेकर, इम्तियाज लठ्ठ लेकर, आबिद तलवार लेकर तथा बादशाह चाकू लेकर खडा था। उनके साथ चांद खां मण्‍डी वाला व छोटा शकील भी था, जो घर के बाहर खडे होकर मां-बहन की नंगी-नंगी गालिंया दे रहा थे। जब उनको गालिंया देने से मना किया तो आरोपी शाजिद ने तलवार की मारी जो फरियादी के दाहिने हाथ की अंगुली में तथा बांये हाथ के पोंचे में चोट लगी जिससे खून निकलने लगा। जब फरियादी का चचेरा भाई फुरकान बीच-बचाव करने आया तो, उसे आरोपी इम्तियाज ने लठ्ठ से मारा जिससे उसके कपाल व कमर पर चोट लगी, तथा उसका भाई इरशाद बीच-बचाव करने आया तो उसे आबिद ने तलवार से मारा जिससे उसको सिर व बाये पैर के घुटने में व जांघ में चोट लगी। इसी तरह फरियादी के परिवार के अन्‍य सदस्‍य बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की, तथा घर में घुसकर तोड़-फोड़ की। इसके बाद आरोपीगण जाते-जाते बोले की हमारे पैसे नहीं दिये तो जान से खत्‍म कर देंगे। उक्‍त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी में की। सोमवार को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


आपराधिक अपील में न्‍या‍यिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि 12 दिन एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।


शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्‍यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।


सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 06/06/2010 को सायं 06-30 बजे योगेश मेवाडा की डेरी के सामने फ्रीगंज शुजालपुर मंडी में फरियादी राजेश अपने साथी रितेश,चंकी, योगेन्‍द्र, मोंटु के साथ खडे होकर बातचीत कर रहा था तभी आरोपी ने अपने साथियों के सा‍थ मिलकर हथियारो से उसके साथ मारपीट की । आरोपी गोलु ने तलवार से मारपीट की थी । अपील न्‍यायालय द्वारा भी आरोपी को दोषी पाते हुए दिनांक 29/09/2020 को दण्डित किया गया।


आपराधिक अपील में राज्‍य की ओर से संजय मोरे अपर लोक अभियोजक/अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर ने अंतिम तर्क किये ।


 


 


 


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