पिकअप में वध हेतु ले जा रहे 16बैल, 03केडे, सहित 5 आरोपी गिरफ्तार
झिरनिया/खरगोन। जिले में शासन स्तबर से माफियाओं के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अवैध आग्नेिय शास्त्रों का निर्माण,क्रय-विक्रय,शराब माफिया व गौ तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए ।
उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक खऱगोन श्री शैलेन्द्रि सिंह चौहान के मार्गदर्शन में अति.पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्री जितेन्द्रसिंह पंवार,अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन(शहर) डॉ. श्री नीरज चौरसिया एवं अनुविभागिय अधिकारी पुलिस भीकनगॉव श्री प्रवीण कुमार उईके के निर्देशन में अवैध गौवंश परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे ।
इसी तारत्मय में आज दिनांक 21-10-2020 को थाना प्रभारी चैनपुर गेहलोद सेमलिया को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बायखेडा रोड से होते हुए महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जा रहै है । उक्त सूचना पर थाना प्रभारी चैनपुर गेहलोद सेमलिया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया । टीम में सउनि.मुकेश कुमरावत, सउनि.मेहबुब खान,सउनि. हिम्मत पटेल,सउनि. सुरेश शर्मा,प्रआर.169 दुर्गेश विश्वकर्मा,आर.08 अनिल किराडें,आर. 691 रितेश गंधवाने,आर. 868 रामकरण,आर.चालक 300 राहुल वर्मा को शामिल किया गया ।
गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुवे मुखबीर द्वारा बताये स्थान ग्राम बायखेडा के पास रवाना किया गया जहॉ से (1)- एक पीकअप वाहन में 04 बैल भरकर ले जाते आरोपी अजय पिता दिनेश कुशवाह उम्र 20 साल एवं रमेश पिता गणपत बारेला उम्र 45 साल दोनो निवासी पंधाना को हिरासत में लिये । इसी प्रकार (2)- बायखेडा रोड वेदा नदी के पास के 02 बैल, 03 कैडे सहित सकन पिता मौति बंजारा उम्र 30 साल निवासी घौडी खुर्दू, (3)- ग्राम बायखेडा रोड़ होस्टल के पास झिरन्या से 05 बैल 01 आरोपी भुरिया पिता पैमा जाति बंजारा उम्र 35 साल निवासी घोडी बुर्जूग तथा (4)- बायखेडा फाटा झिरन्या से 05 बैल एवं 01 आरोपी विजय पिता कैलाश राठौड उम्र 22 साल जाति बंजारा घौडी खुर्द को पैदल- पैदल ले जाते हुवे हिरासत में लिये । आरोपियो से पूछताछ पर उन्होने बताया की पशुओं को वध हेतु महाराष्ट्र तरफ ले जाना बताया ।
पृथक पृथक स्थानों अवैध गौवंश तस्करो के विरुध्द कार्यवाही कर 16 बैल , 03 कैडे एवं एक पीकअप वाहन सहित 05 आरोपी को हिरासत में लिये कर वैध दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया ।
उक्त कृत्य पर 05 आरोपियों के विरुध्द थाना चैनपुर पर पृथक-पृथक आपराधिक प्रकरण धारा 04-06-09 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियतम एनं 11 घ पशु क्रुरता अधिनियम में पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । आरोपियो से कुल मश्रुका 620000 रु का जप्त किया गया । आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
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