फटाका लायसेंस के लिए एसडीएम को किया अधिकृत
खरगोन। जिला मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा दीपावली पर आतिशबाजी विक्रय अस्थाई फटाखा लायसेंस (अनुज्ञप्ति) के लिए समस्त अनुभागों के एसडीएम को सौंपा गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि 5 नवंबर से 17 नवंबर तथा 24 नवंबर से 25 नवंबर तक नवीनीकरण के लिए विस्फोटक नियम-2008 के नियम-112(3) के अंतर्गत जिले के एसडीएम को उनके अनुभाग क्षेत्रांतर्गत अधिकृत किया गया है। फटाखों का रहवासी क्षेत्र, बाजार से बाहर भंडारण एवं विक्रय होगा। आतिशबाजी विक्रेता के पास अधिक शोर, निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज, देवी-देवता व अन्य किसी भी संप्रदाय के धार्मिक भावनाओं से संबंधित चित्र, पोस्टर वाले पटाखें तथा देशी आयतीत फटाखें क्रय-विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पैर पटाखा एवं फेंककर फोड़ने वाले व अधिक ध्वनि के फटाखें भी प्रतिबंधित रहेंगे।
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