पत्नी की हत्या के आरोपी पति का 1 दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना संयोगितागंज के अप.क्र.375/2020 धारा 302 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी हर्ष पिता राजीव शर्मा उम्र 22 साल निवासी- फ्लेट नं. 201, 14 जावरा कम्पाउण्ड इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ करने हेतु तथा घटना के समय प्रयुक्त मोबाईल को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ दीपा यादव द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 31.10.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना संयोगितागंज के मर्ग क्र. 78/20 धारा 174 जा.फौ. की मृतिका श्रीमती अंशू पति हर्ष शर्मा विवाहिता होने से मर्ग जांच नगर पुलिस अधीक्षक महोदय संयोगितागंज द्वारा की गई, मर्ग की जांच उपरांत मृतिका के पति आरोपी हर्ष पिता राजीव शर्मा के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेने का लिखित आदेश प्राप्त हुआ एवं सूचनाकर्ता श्रीमती संतोषी पति अशोक निवासी कालिंदी गोल्ड कॉलोनी इंदौर द्वारा थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि मेरी पुत्री अंशू दरकुनिया हर्ष आर्गेनिक पलासिया में माह जुलाई से प्रायवेट नौकरी करती थी, हर्ष आर्गेनिक के हर्ष शर्मा से माह अगस्त में मेरी पुत्री ने शादी कर ली थी और हर्ष शर्मा के साथ रहती थी शादी के बाद मेरी बेटी हर्ष शर्मा को लेकर 15 सितम्बर को मेरे घर कालिंदी गोल्ड कॉलोनी आई थी। उसके बाद दिनांक 28.10.2020 को सूचना मिली कि अंशू की मृत्यु हो गई है अंशू की मृत्यु के बारे में संदेह होने पर रिपोर्ट करती हूं जांच की जावें। उक्त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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