पानी की मोटर चोरी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा।

विदिशा 2 अक्टूबर मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि प्रकरण का फरियादी दिनांक 1/09/20 को सिरोंज आया था। उस समय पानी की मोटर बोर में डली हुई थी। 1/9/20 को शाम करीबन 5:00 बजे भोपाल चला गया था, फिर कल दिनांक 25/09/20 को शाम करीबन 5:00 बजे फरियादी घर आया, देखा तो दलान में लगी पानी की जेट पंप की मोटर सिंगल फेस चेतक कंपनी की पानी की मोटर बोर में डली थी जो नहीं दिखी। पाइप के टुकड़े कटे पड़े दिखे। कोई अज्ञात चोर घर के अंदर घुस कर बोर में डली सिंगल फेस पानी की मोटर निकाल कर चोरी कर ले गया है। उसने अपने बड़े भाई मुबारक अली को बताया जिन्हें साथ में लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना सिरोंज के अपराध क्रमांक 457/20 धारा 457, 380 भा द बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया, आरोपी जमाल के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर उसको गिरफ्तार कर दिनांक 01/10/20 को न्यायालय में पेश किया गया।


शासन की ओर से आरोपीगण की जमानत आवेदन का विरोध शासन ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष वर्मा ने किया। आरोपी को तब न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करते हुए जेल भेज दिया गया।


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