नकली घी बनाने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री शहाबुद्दीन हाशमी 27वें अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना चंदन नगर के अप.क्र.742/2020 धारा 420, 467, 468, 471, 272, 273 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी सचिन पिता रमेश तलरेजा निवासी 43बी अन्‍नपूर्णा नगर इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. लोक अभियोजक गोकुलसिंह सिसौदिया द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो उसके फरार होने की संभावना है एवं अपराध गंभीर प्रकृति का है अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.2020 को फरियादी ने थाने पर उपस्थित होकर सचिन पिता भैरूलाल परमार के विरूद्ध एक लेखी आवेदन दिया कि मैं पवन श्री फूड इंटरनेशनल प्रा.लि.में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं मुझे सूचना मिली कि थाना चंदन नगर व फूड विभाग की संयुक्‍त टीम द्वारा सेक्‍टर बी, स्‍कीम नं.71 मस्जिद के पास सचिन तलरेजा पिता रमेश तलरेजा नि. 43 बी अन्‍नपूर्णा नगर इंदौर द्वारा किराये से लिए गए स्‍टोर में मेरी कंपनी पवन श्री फूड इंटरनेशनल प्रा.लि. इंदौर का ब्राण्‍ड श्रीधी घी उसमें पाया गया है जिस पर मैने चंदन नगर पुलिस व फूड विभाग की उपस्थिति में दिनांक 02.10.2020 के करीबन रात 9 बजे अपने ब्राण्‍ड के घी के डिब्‍बे का अवलोकन किया तो पाया कि श्रीधी घी के डिब्‍बों में एग्मार्क स्लिप पायी गई जो हमारी कंपनी की न होकर नकली व कूटरचित तरीके से लगाई गई है कुछ खुले डिब्‍बे में घी भरा हुआ था जो हमारे ब्राण्‍ड का न होकर नकली पाया गया। सचिन तलरेजा द्वारा श्रीधी घी का फर्जी एग्‍मार्क स्‍लीप लगाकर नकली घी तैयार कर मार्केट में बेचने से हमारी कंपनी को आर्थिक क्षति पहुंचाई है उक्‍त सूचना पर से सचिन तलरेजा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


घर में घुसकर मारपीट कर लूट करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री अब्‍दुल्‍लाह अहमद सोलहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश जिला इंदौर के समक्ष थाना एरोड्रम के अप.क्र. 338/2020 धारा 452, 394 भादसं में गिरफ्तारशुदा आरोपी राजा गोयल पिता मुकेश गोयल निवासी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पेश कर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती लतिका आर जमरा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है।आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा बताया गया कि मैं उक्त पते पर रहता हूं तथा रेडीमेड कपड़ों का काम करता हूं दिनांक 5.5.16 को दिन में करीब 12:50 बजे मेरी पड़ोसी बहन पलक बोथरा ने मोबाइल पर सूचना दी कि आपकी मां कुसुम बोतला ने फोन कर बताया कि मेरे घर में चार अज्ञात व्यक्ति आए और मेरी दराते से मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाई तथा हाथ में पहने हुए सोने के जेवर छीनकर ले गए सूचना पर मैं घर आया तो मालूम पड़ा कि मेरी मां को मेरे रिश्तेदार अस्पताल ले गए है घर पर चौकीदार था किंतु उस समय वह लंच करने गया था घर में काम करने वाली बाई थी जिससे मैंने पूछा तो उसने उक्‍त घटना के बारे में मुझे बताया उसके बाद मैने अपने घर में रखे हुए सामान को देखा तो उसमें एक कैमरा तथा नोकिया कंपनी का मोबाइल नहीं था जिसे भी बदमाश चोरी कर ले गए। उक्‍त घटना की रिपोर्ट मैंने थाने पर आकर बताई, रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाए। उक्त घटना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।


 


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