नाबालिक लडकी को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को भेजा जेल

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी महू इंदौर के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 487/2020 धारा 363 भादवि में गिरुफतार शुदा अरूण पिता राधेश्‍याम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगरदा रामपुरयिा महू को पेश किया गया एवं न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवदेन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री बलबहादुर सिंह अलावा के द्वारा न्‍यायालय के समक्ष आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने हेतु तर्क रखे गये कि, प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर प्रकरण में अनुसंधान शेष हैं। यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 26/10/2020 तक न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, मैं खेती बॉडी का काम करता हुँ मेरी चार लडकी व एक लडका हैं। मेरी तीसरे नम्बर की लडकी हैं। वह अनपढ हैं दिनांक 06/10/2020 को घर से दोपहर 02 बजे सोयाबीन काटने अंतरसिंह के खेत पर बोलकर गई थी तो अंतर सिंह ने घर पर आकर बताया कि, आपकी लडक़ी खेत पर सोयाबीन काटने नही आई है तो मैने बोला कि वह यहॉ से तो 02 बजे सोयाबीन काटने चली गई थी। मैनें मेरी लडकी की तलाश आस पास के रिश्तेदारों के यहॉ की नही मिलने पर मैने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी 16 साल 09 माह की नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया हैं उक्त पर से पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।


आनलाईन सट्टा खिलाने वाले आरोपी का चार दिन का पुलिस रिमांड


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी महू इंदौर के न्यायालय में थाना महू के अपराध क्रमांक 266/2020 धारा 420,120-बी,34 भादवि एवं सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3,4 में गिरुफतार शुदा आरोपी मनोज मालवीय ऊर्फ गोंरी पिता कैलाश मालवीय उम्र 27 साल निवासी पालदा पत्थर मुण्डला रोड इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया कि आरोपी से पूछताछ की जानी है एवं लैपटॉप एवं मोबाइल फ़ोन जप्त करना है अभियोजन की ओर से श्री बलबहादुर सिंह अलावा के द्वारा न्‍यायालय में उपस्थित होकर तर्क रखे गए । न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 15/10/2020 तक पुलिस अभिरक्षा मे रखे जाने का आदेश दिया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 12/07/2020 को मुखबिर सूचना प्राप्‍त हुइ कि, राजू वर्मा निवासी देवपुरी कालोनी गुजरखेडा महू के किराये के मकान में रूपए पैसों का ऑनलाइन दाव लगाकर आनलाईन सट्टा खेला जा रहा हैा सर्च वारंट लेकर मुखबिर की सूचना अनुसार थाने से राजू वर्मा के मकान की दूसरी मंजिल पर स्थित किराये का कमरा जो कि अंदर से बंद था। जिसका दजवाजा खटखटाया तो एक मोटे लडके ने दरवाजा खोला मय फोर्स के साथ अंदर जाकर देखा तो तीन व्‍यक्ति फर्श पर बैठे हुए थे। जिनके सामने लैपटॉप व अलग-अलग मोबाइल फोन एवं एक कॉपी रखी थी। दरवाजा खोलने वाले व्‍यक्ति के पास लगातार फोन आ रहे थे। इन व्‍यक्तियों का नाम पुछने पर उन्‍होने अपना नाम विकास पिता मनोहर यादव, जितेन्‍द्र पिता नारायण लोवंशी, हेमंत पिता अनिल गुप्‍ता, सोनू पिता संतोष गुप्‍ता होना बताया। इनके सामने रखे लैपटॉप की स्‍क्रीन पर आनलाईन गेम धन गेम चल रहा था पास ही रखे मोबाईल फोन पर अलग-अलग व्‍यक्तियों के कॉल व व्‍हाट्सएप मैसेज आ रहे थे। जिनमें सट्टे के अंको व रूपए पैसो के दाव के मैसेज आ रहे थे जिनके बारे में पुछने पर इन्‍होने बताया कि राजा वर्मा ने आनलाईन सट्टा खिलाने के लिए लैपटॉप व 02 मोबाईल दिये थे। इन्‍ही लैपटॉप व मोबाईल से हम राजा वर्मा ,शुभम कलमे, पलाश अभिचंदानी के कहने पर हार जीत के दाव आनलाईन लगाकर सट्टा खिलवाते थे। इसके बदले में राजा वर्मा हमे पृथक-पृथक 20 हजार रूपए महिने के देता है राजा वर्मा,शुभम कलमे, पलाश अभिचंदानी और हम सभी मिलकर आनलाईन सट्टा खिलवाकर लोगों से अधिक रूपए कमाने का लालच देकर छल करके रूपए कमाते हैा इन व्‍यक्तियों के द्वारा हार जीत का दांव लगाकर सट्टा खिलाकर जनता से छल कर अवैध लाभ अर्जित किया जाता है। इन सभी व्‍यक्यिों से लैपटॉप व मोबाईल फोन जप्‍त कर थाना आकर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में ‍लिया गया।


                                


 


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