नाबालिक के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी भूपेन्द्र पिता अनारसिंह सोलंकी उम्र 42 वर्ष निवासी राजपूत बस्ती ग्राम बाईहेडा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने पीडिता के साथ अश्लील हरकत व मारपीट की। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसका जेल वांरट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
चाकू से मारने वाले को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जुबेर खां पिता बाबू खां उम्र 27 वर्ष निवासी प्रेम नगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 13.09.20 को सुबह 10:20 बजे फरियादी मुबिन अपनी बेल्डिंग की दुकान पर था। उस समय जुबेर उधारी के 2 हजार रूपये फरियादी से मांगने आया तो फरियादी ने उससे कहा कि रूपये शाम तक दे दूंगा। तो आरोपी ने गालिया दी। फरियादी ने मना किया तो आरोपी ने अपनी पेंट से चाकू निकाला और फरियादी को चाकू बाये कान के उपर मारा जिससे खुन निकलने लगा। आरोपी ने धमकी दी की अगर शाम तक रूपये नहीं दिये तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की। बुधावार को न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
हनी ट्रेप की आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा हनी ट्रेप की आरोपिया टीना मंडलोई पिता नंदकिशोर निवासी शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आरोपिया द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी संजय के साथ घटना की गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी टीना मंडलोई को गिरफ्तार किया गया। विशेष न्यायालय शाजापुर द्वारा आरोपिया का जमानत आवेदन सोमवार को निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह गुर्जर अति. लोक अभियोजक शाजापुर ने जमानत आवेदन पर आपत्ति की।
स्थाई वारंटी को जेल भेजा
शाजापुर। सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी रूघनाथ पिता नाथूलाल मालवीय उम्र 50 वर्ष निवासी केवडा स्वामी कॉलोनी जिला आगर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में धारा 279, 337, 338 भादवि व धारा 39, 192, 146 मो. यान अधि. के अपराध का मामला वर्ष 2013 से लंबित है। प्रकरण में आरोपी के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 18/07/2019 को न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसके पालन में थाना कोतवाली द्वारा आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।
Comments
Post a Comment