नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
विदिशा 3 अक्टूबर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि दिनांक 11:3.18 को पीड़िता के पिता ने पीड़िता के गुम होने की रिपोर्ट की थी। जिस पर से थाना देहात बासौदा में गुम इंसान 9/18 पर कायम कर जांच में लिया था। उक्त दिनांक को ही नाबालिक बालिका के पिता ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई की दिनांक 28.2.12 को सुबह 7:00 बजे वह और उसकी पत्नी अपने खेत पर चना काटने के लिए चले गए थे। घर पर उसकी नाबालिक लड़की को पढ़ाई के लिए छोड़ गए थे। जब वे लोग खेत पर से शाम को वापस घर आए तो उसकी लड़की उसे घर पर नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है। घटना दिनांक से रिपोर्ट करने की दिनांक तक वह सभी रिश्तेदारों में एवम् सभी जगह तलाश करता रहा, कोई पता नहीं चला उक्त रिपोर्ट पर से थाना देहात बासौदा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 78 / 17 पर भादवि की धारा 363 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में संग्रहित की गई साक्ष्य के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार के विरुद्ध धारा 363,366,376(2)(n) आईपीसी एवं 5 एल/6 पोक्सो अधिनियम का आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से श्री दिनेश असैया विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर से श्रीमान विशेष न्यायालय पॉक्सो तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन को निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
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