नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

निवाड़ी/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि नाबालिग पीडिता दिनांक 24.09.2020 को शाम लगभग 6 बजे कोचिंग के लिए गयी थी। वहाँ पर उसे सतीश आर्य मिला था जिसे वह पहले से जानती थी। वह पीडिता को कोचिंग के रास्ते में रोज मिलता था। आरोपी सतीश आर्य पीडिता से बोलता था कि वह उससे प्यार करता है। पीडिता के मना करने पर आरोपी धमकी देने लगा और बोला कि मेरे साथ चलो नहीं तो मर जाउंगा या तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा । पीडिता डर गयी थी और आरोपी साथ ग्वालियर चली गयी थी , ग्वालियर से दिल्ली तथा दिल्ली से लुधियाना गयी थी। ग्वालियर में दो - तीन दिन सतीश के रिश्तेदार के घर रुके थे , उसके बाद दिल्ली में कमरा लेकर दो - तीन दिन रुके थे उसके बाद लुधियाना में दो दिन सतीश के रिश्तेदार के घर रुके थे । सतीश ने पीडिता के साथ ग्वालियर , दिल्ली तथा लुधियाना में जबरदस्ती गलत काम किया था। रिपोर्ट के आधार पर थाना जैरोन में धारा 376,363,366 भा.दं.वि. ॐ पोक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी सतीश उर्फ संतोष आर्य उम्र 24 वर्ष निवासी ककावनी थाना जैरोन द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) पंकज द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन विरोध किया गया , जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।


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