नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी सतीश शाक्य उर्फ सरजीत शाक्य द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी बी.एल. शर्मा विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय भिण्ड ने आरोपी सतीश का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री आयु लगभग 17 वर्ष की आरोपी सतीश से दोस्ती हो गयीं। वह उससे बात करती थी। दिनांक 29/05/2020 को दोपहर करीब 01 बजे आरोपी सतीश तीन अन्य आरोपी राजेश, विक्रम व विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के साथ गांव के पास खेत में बनी कोठी में ले गया और आरोपी सतीश और अभियोक्त्री को छोड़कर शेष आरोपी चले गये। दिनांक 30/05/2020 को आरोपी सतीश ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। दिनांक 31/05/2020 को आरोपी सतीश एवं उसका भाई अनिल अभियोक्त्री को खाना देकर चले गये। दिनांक 01/06/2020 को आरोपी सतीश ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। दिनांक 02/06/2020 को जब आरोपी सतीश पास बने कुंए से पानी भरने चला गया, तब अभियोक्त्री वहां से निकल आयी फिर वह अपने पिता के साथ घर आयी। अभियोक्त्री के जाने पर उसके पिता ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट करायी, जो धारा 363 भादवि के तहत दर्ज की गई। आरोपी सतीश एवं राजेश के विरूद्ध दिनांक 05/08/2020 को धारा 363,366,366-ए,368,376/114 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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