नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा
अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा गया
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 03 मार्च 2020 को पीडिता जब वापस घर नहीं लौटी तब उसके गुमने की रिपोर्ट पीडिता के पिता द्वारा पुलिस थाना भीकनगांव पर दर्ज करायी गई। दिनांक 19 सितम्बर 2020 को पुलिस ने आरोपी जयेन्त पिता किशोरसिंह चौहान उम्र 30 निवासी ग्राम बमनाला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीडिता को बरामद किया। पीडिता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ कई महीनों तक खोटा काम किया और इस दौरान पीडिता गर्भवती भी हो गई। पुलिस थाना भीकनगांव ने आरोपी जयेन्त को गिरफ्तार कर माननीय अतिरिक्तर अपर सत्र न्यागयाधीश भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त जमानत आवेदन का विशेष लोक अभियोजक भीकनगांव श्री गजानंद खन्ना ने विरोध किया जिससे सहमत होकर माननीय अतिरिक्त अपर सत्र न्याायाधीश भीकनगांव द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्तर कर उसे जेल भेज दिया गया।
सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 22 सितम्बर 2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इन्द्रा् नगर कॉलोनी बडगांव में अवैध रूप से सट्टा खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मेनगांव उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी मंगत पिता छगन रावल जाति हरिजन उम 48 वर्ष निवासी बडगांव अवैध रूप से सट्टा लिख रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से पर्चियां, कार्बन टुकडे, लीट पेन, सट्टा उपकरण जब्त किया। पुलिस थाना मेनगांव ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट खरगोन ने आरोपी को सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 4-क के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
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