नाबालिग को बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
पीड़िता ने थाना अधारताल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराईं कि सह अभियुक्त आशाबाई द्वारा उसे किसी बहाने से आरोपी के घर बुलाया गया था जहां पर आरोपी शिव शंकर उर्फ मोनू विश्वकर्मा द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया एवं उसे 2 दिन तक अपने घर में बंद ही रखा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 881/2020 धारा 363,366,376(2)(एन), 342,506,120बी,34 भादवि एवं 5एल,6 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी शिवशंकर विश्वकर्मा का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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