नाबालिग को बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
जबलपुर। फरियादी ने थाना रांझी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 14/06/2020 को दिन के 1 बजे की बात है, मैं और मेरे पति घर में खाना खा रहे थे और मेरी बेटी घर के बाहर थी। जब मैं और मेरे पति खाना खाकर घर से बाहर निकले तो बाहर मेरी बेटी नहीं थी। आस-पास मोहल्ले पड़ोस में एवं नाते रिश्तेदारों के यहां पता लगाने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। मेरी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना रांझी के अपराध क्रमांक 485/2020 धारा 363, 366,376,376(2),376(2)(आई) भादावि एवं 3/4/5/6 पॉस्को का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया एवं गवाहों के समक्ष दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया। पीड़िता के कथन लेख किए गए। जिसमें उसने बताया की वह घटना दिनांक को आरोपी रोहित से मिलने झंडा चौक नई बस्ती गई थी। रोहित ने उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा और अपने साथ ले गया और बजरंग नगर में किराए के मकान में रखा और दिनांक 14/06/2020 से 30/06/2020 तक अपने साथ रखा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अभियुक्त रोहित वंशकार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी रोहित वंशकार का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
न्यायालय ने किया आईपीएल सट्टा में प्रयुक्त मोबाइल का सुपुर्दनामा खारिज
जबलपुर। प्रकरण में संलग्न जब्ती मेमो के अनुसार आरोपी अमित जायसवाल उर्फ राजू के कब्जे से एक मोबाइल सैमसंग कंपनी का टच स्क्रीन आईएमईआई नंबर 35 159511675061701, 35 159611675061501 एयरटेल की सिम नंबर 8821854423 का अपराध क्रमांक 916/2020 की धारा 4 क सट्टा अधिनियम एवं धारा 109 भादवि में अधारताल पुलिस द्वारा जप्त किया गया था। मोबाइल का उपयोग जुआ खेलने में आरोपी अमित जायसवाल के द्वारा चेन्नई सुपर किंग एवं दिल्ली कैपिटल के मैच पर हार जीत का दाव ग्राहकों से सट्टा लेकर लिखा जा रहा था। इस प्रकार उक्त मोबाइल सट्टा खेलने में प्रयोग किया गया। आवेदक राहुल बेन की ओर से अधिवक्ता ने मोबाइल के एकमात्र स्वामी राहुल बेन को मोबाइल के सुपुर्द नामे हेतु समस्त शर्तों को मानने हुए आवेदन किया था। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री केजी तिवारी ने शासन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए सुपुर्द नामा खारिज करने हेतु निवेदन किया और बताया कि ऐसी स्थिति में आवेदक को जप्तशुदा मोबाइल सुपुर्द कर दिया जाना उचित नहीं होगा जो कि साक्ष्य की विषय वस्तु है। अभियोजन अधिकारी द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान सुरेश सिंह जमरा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर ने उक्त सुपुर्द नामा खारिज किया।
कटर मारकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जबलपुर। घटना दिनांक 06/10/2020 को रात करीब 8:00 बजे फरियादी मजदूरी करके रामायण मंदिर से अपने घर की ओर जा रहा था कि सूपातालाब के किनारे शुभम चौधरी मिला जिसने फरियादी को आवाज देकर बुलाया और उसके पास गया तो आरोपी ने बीड़ी पीने के लिए 15 रुपये की मांग की। फरियादी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है इस बात पर आरोपी ने फरियादी को गंदी गंदी गालियां दी और थर्माकोल कटर अपनी जेब से निकालकर फरियादी के गर्दन के बाई तरफ मार दी इससे चोट आई और धमकी दी यदि पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा और धक्का देकर भाग गया। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना गढ़ा में पंजीबध्द कराई थी। आरोपी के विरूध्द थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 541/2020 धारा 294,323,327,506 भादावि दर्ज की गई। आरोपी शुभम चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान विजय कुमार पाण्डे प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सारिका यादव ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपी शुभम चौधरी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
जबलपुर। फरियादी कमलकिशोर खन्ना ने थाना गढ़ा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेदी नगर मंदिर के सामने सद्गुरु साईं मोबाइल शॉप के पीछे गढ़ा में पुश्तैनी मकान है, जहां पर अभी कोई नहीं रहता है। कभी-कभी मेरी माता केवलरानी खन्ना उस घर में आती है। इसी मकान के पीछे मेरा नया घर बन रहा है, जो मैं हर दिन अपने नए मकान का काम देखने के लिए दिन में आता हूं और शाम को 7:00 बजे घर का काम खत्म होने के बाद चला जाता हूं। दिनांक 22/09/2020 को दिन में 2:00 बजे मैं अपने नए मकान का काम देखने आया था तब मैंने अपने पुश्तैनी घर में ताला खोलकर अंदर गया तो देखा कि मकान के बेडरूम में रखी हुई अलमारी खुली हुई थी, अलमारी का पूरा सामान बेडरूम में बिखरा हुआ था। जो मैंने अपनी माता केवलरानी खन्ना से पूछा तो उन्होंने बताया कि अलमारी में अलमारी के बाहर डिब्बे एवं बेड के तकिया के नीचे कुल 50 से ₹55000 करीब केश रखा हुआ था। अलमारी में दो चांदी के सिक्के रखे हुए थे, जो कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना गढ़ा में पंजीबध्द कराई थी। अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 508/2020 धारा 457,380 भादावि दर्ज की गई। आरोपीगण राजकुमार चक्रवर्ती एवं उमेश चौरसिया को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान विजय कुमार पाण्डे प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सारिका यादव ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगणो का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपीगणो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
जबलपुर। पीड़िता ने थाना गढ़ा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बड़ी बहन और आरोपी धीरज गोटिया के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी बड़ी बहन और आरोपी एक ही जगह काम में जाते थे इस कारण से आरोपी का हमारे घर आना जाना लगा रहता था। दिनांक 14/02/19 को पीड़िता की मां बाहर गई हुई थी और छोटा भाई बाहर खेल रहा था तभी आरोपी धीरज हमारे घर आया और पीड़िता से बोला कि तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ऐसा कहकर पीड़िता के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाए और आरोपी धीरज गोठिया ने कई बार पीड़िता के घर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दिनांक 15/07/2020 को रात्रि करीब 9:00 बजे आरोपी पीड़िता के घर आया और बोला कि उसे पीड़िता की शादी करना है, ऐसा कहकर शोर मचाया और अपने घर आने से रोकने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 361/2020 धारा 376(2)ए, 376,377,506 भादावि एवं 3/4/5एम/6 पॉस्को का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त धीरज गोटिया को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी धीरज गोटिया का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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