नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
सागर। न्यायालय-श्रीमान उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी मोहन पिता छुटिया रैकवार उम्र 59 सालका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीश्री ताहिर खान, बण्डा जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की जिसकी उम्र 12 साल है जिसको कम सुनाई देता है और इशारें से बात करती है। दिनांक 04.09.2020 को फरियादी का रिस्तेदार आरोपी मोहन उसके घर आया था। रात में फरियादी कुछ सामान लेने घर से बाहर चला गया तो आरोपी नाबालिग कें साथ गलत काम करने लगा। फरियादी बापिस आया तो आरोपी के इस कृत्य को देखकर चिल्लाया। आरोपी भागने लगा और धमकी दी की अगर रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मोहन रैकवारका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी
पति की जमानत खारिज
सागर। न्यायालय-श्रीमान रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर ने आरोपी प्रकाश पिता करन सिंह अहिरवार उम्र 40 साल निवासी रामघाट तिगड्डा देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज नायक, देवरी जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किदिनांक 28.02.2020 को सुबह 05ः00 बजे आरोपी प्रकाश ने तुलसा उर्फ सविता (जो कि आरोपी की पत्नि है) के सिर एवं शरीर में लोहे की राॅड मारकर चोट कारित की। जिससे तुलसा की मृत्यू कारित हुई। थाना देवरी में आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी प्रकाश अहिरवारका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपीगण का
जमानत आवेदन निरस्त
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान अभिलाष जैन बीनाजिला सागर के न्यायालय नेआरोपीगण राजा उर्फ राघवेन्द्र सेन उम्र 22 साल निवासी सुभाषनगर थाना मोतीनगर सागर एवं अमित रोहित(अहिरवार) उम्र 20 साल निवासी संत रविदास वार्ड थाना मोतीनगर सागर जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीश्री श्याम सुन्दर गुप्ता बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रोहित नायक ने थाना बीना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह बिलगौंया वार्ड में किराये के मकान में रहता है और फेरी लगाकर कपडे बेचने का काम करता है। दिनांक 29.09.2020 को उसकी टी.व्ही.एस अपाचे मोटर साइकिल उसके मकान के सामने से चोरी हो गयी है। रोजाना की तरह मोटर साइकिल लाॅक करके रखी थी सुवह देखा तो नही मिली कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 379 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राजा उर्फ राघवेन्द्र सेन एवं अमित रोहित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणराजा उर्फ राघवेन्द्र सेन एवं अमित रोहित(अहिरवार) का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
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