नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाली आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश खरगोन द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का किया जमानत आवेदन खारिज


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी एडीपीओ रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 29-09-2020 को नाबालिग पीडिता मसाला बेचने वाले आरोपी कान्हा पिता भगवान उम्र 35 वर्ष निवासी संजय खरगोन के घर मसाला लेने गई तभी लाईट बंद हो गई आरोपी कान्हा ने पीडिता को अकेला देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ छेडखानी की। पीडिता आरोपी के घर से रोते हुई अपने घर आयी और उक्त घटना अपनी मां को बतायी। पीडिता के परिवार वालों ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस कोतवाली खरगोन पर दर्ज करायी। पुलिस कोतवाली खरगोन द्वारा आरोपी कान्हा को गिरफ्तार कर न्यायालय खरगोन में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी जेल में निरूद्ध है इस आधार पर आरोपी की ओर से न्याायालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त जमानत आवेदन का विरोध लोक अभियोजक खरगोन श्री रमेश विजारनया ने किया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।


अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्‍यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 21.06.2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि यादव काम्पलेक्स के पास ठिबगांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी गणेश पिता प्यारेलाल निवासी ठीबगांव के पास से एक सफेद रंग की थैली जिसमें 15 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा विक्रय करने हेतु अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के आरोपी के आधिपत्य में रखी हुई पायी गयी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डेे के समक्ष पेश किया। मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


 


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