नाबालिग का परिचित होकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवसिंह उर्फ देवीसिंह अहिरवार पिता जगन्नाथ अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जामनेर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 25/09/2020 को रात्रि करीब 09:30 बजे पीडिता अपने बडे पापा की लडकी के साथ लेटी थी। पीडिता का रिश्तेदार उसके पास आया और उसे मोबाईल चलाने के लिए कहकर उपर छत पर ले गया। छत पर आरोपी ने पीडिता को मोबाईल हाथ में दिया और उसके साथ गलत काम किया। पीडिता चिल्लाई तो आरोपी ने पीडिता का मुंह दबा दिया और बोला की यदि चिल्लाई व किसी को बताया तो तेरे पापा को जान से खत्म कर दुंगा और तुझे नदी मैं मार कर फेंक दूंगा। पीडिता ने घटना उसके पापा को बतायी। घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की। शनिवार को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्टी पिता रविन्द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 27/09/2020 को रात्रि करीब 09:30 बजे पीडिता व उसके पापा-मम्मी घर के बाहर टहल रहे थे। पीडिता के पापा-मम्मी टहलते हुये घर के थोडे आगे निकल गये । पीडिता घर के सामने खडी थी तभी आरोपी नान्टी उर्फ गौरव शर्मा आया और बुरी नियत से पीडिता का सीधा हाथ पकडा और बोला की तु मुझसे फोन पर बात किया कर। आरोपी जाते जाते बोला की यह बात अगर किसी को बतायेगी तो तेरे पापा को जान से खत्म कर दुंगा। इससे पहले भी पीडिता जब कोचिंग जाती थी ! तो आते जाते समय आरोपी उसका पीछा करता था लेकिन डर के कारण पीडिता ने यह बात अपने पापा मम्मी को नही बताई थी। घटना की रिपोर्ट पीडिता ने अपने पापा मम्मी के साथ थाना शुजालुपर सिटी पर की। शनिवार को आरोपी का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
दुष्कर्मी को जेल भेजा
शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी रामसिंह पिता स्व.बलदेवसिंह वर्मा निवासी रनायल का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 01/10/2020 को पीडिता ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर रिपोर्ट दर्ज करायी कि, करीब ढाई माह पूर्व जब उसके मम्मी पापा ईलाज के लिए बाहर गये हुए थे तब दोपहर में आरोपी घर में आया और बुरी नियत से उसके साथ अश्लील हरकत की। वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि, चिल्लायेगी तो तेरा गला काटकर मार दुंगा और आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके 15 दिन बाद जब मम्मी पापा उसके मामा के यहां गये थे तब भी आरोपी आया और धमकी देकर उसके साथ खोटा काम बलात्कार करके चला गया । इसी तरह आठ दिन बाद जब पीडिता के माता पिता ईलाज के लिए बाहर गये थे तब आरोपी ने धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। पीडिता ने हिम्मत करके घटना की सारी बात माता पिता को बताई। फिर वह रिपोर्ट करने थाना आयी। आरोपी को शनिवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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