नाबालिग बालिका के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
गोहद (भिंड)। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि दिनांक 13.09.2020 को सुबह 10:00 बजे के करीब की बात है । मैं घर में झाड़ू लगा रही थी मेरे अम्मी पापा खेत पर चारा लाने गए थे तभी मेरे गांव का तालिब खान आया और बुरी नियत से मेरा मुंह पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और अपना घुटना मेरे गले पर रख दिया और छेड़छाड़ करने लगा। मैं चिल्लाई तो मेरी बड़ी अम्मी आ गई उन्हें देखकर तालिब खान भाग गया जाते समय कह रहा था कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा मैं डर के कारण रिपोर्ट को नहीं आई । अब अपनी अम्मी के साथ रिपोर्ट को आई हूं रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जाए उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 10.10.2020 को आरोपी तालिब खान पुत्र साबू खान उम्र 20 साल निवासी ग्राम खितोली थाना गोहद द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था।अभियोजन द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन का न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान0 न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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