नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

विदिशा 1 अक्टूबर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.08.2020 को फरियादियां ने अपने लडके के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की थी, जिस पर से थाना गुलाबगंज में गुम इंसान 24/19 पर कायम कर जांच में लिया था। बालिका नाबालिक हेने से प्रथम दृष्टया धारा 363 भादवि का अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि हम लोग रात को 11 बजे खाना खाकर सो गये थें। मै अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी तथा दूसरे कमरे में मेरी वहू और बडी लडकी सो रहे थे। आज सुबह 5 बजे जानवारों को धुंआ करने उठी, मैंने सभी को जगाया तो मेरी छोटी लडकी घर पर नही थी। मैने वहू व बडी लडकी से पूछा तो जानकारी नही होना बताया। फिर हम लोगो ने गांव के आसपास तलाश किया तो कोई पता नही चला। मेरी लडकी बिना बताये कहीं चली गयी है। मुझे शक है कि मेरी लडकी राहुल आदिवासी के साथ चली गयी है। विवेचना उपरांत प्रकरण में अपराध क्रमांक 221/20 धारा 363, 366, 376(2), 376 भादवि एवं 3/4 व 5/6 पॉक्सो अधिनियम का आरोपी राहुल उर्फ कमल आदिवासी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी राहुल उर्फ कमल आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 


  शासन की ओर से श्री दिनेष कुमार असैया विषेष लोक अभियोजक/एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिसपर से श्रीमान विषेश न्यायालय (पॉक्सो) तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।


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