नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
विदिशा। श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (पॉक्सो)े गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा द्वारा बताया गया कि दिनंाक 14.09.2020 को फरियादियां ने अपने पति के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कि थी जिस पर से थाना शमषाबाद में गुम इंसान 32/20 पर कायम कर जांच में लिया था। जिस पर से थाना शमषाबाद में आरोपी सूरज सिंह कुषवाहा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 357/20 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध हुआ। बालिका नाबालिक हेाने से प्रथम दृष्टया धारा 363 भादवि का अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 13.09.2020 की रात हम लोग रात को 10 बजे खाना खाकर सो गये थें। मेरी लडकी भी मेरी पास सो रही थी जब मैं सुबह 4 बजे के लगभग जागी तो मैंने देख तो जिस विस्तर पर सो रही थी वहा पर नही थी फिर मैने घर और आस पास देखा तो मेरी लडकी नही मिली। फिर मैंने अपने पति को बताया और हम दोनों ने लडकी की तलाष आसपास और रिष्तदारों में फेान लगाकर किया जिसका कोई पता नही चला। मेरी लडकी बिना बताये कही चली गयी हैं। मुझे शक है कि मेरा पडोसी सूरजसिंह ग्राम महोली बासौदा का रहने वाला है जो हमारे पास ही टपरा बनाकर रहता था वह मेरी लडकी को बहला फुसलाकर ले गया होगा। विवेचना उपरांत प्रकरण में अपराध कं्रमाक 357/20 धारा 363, 366, 342, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम का आरोपी सूरजसिंह कुषवाहा के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से श्री दिनेष कुमार असैया विषेष लोक अभियोजक/एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिसपर से श्रीमान विषेष न्यायालय (पॉक्सो) तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
अवयस्क बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किये जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया
विदिशा। विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा पैरवीकर्ता के तर्कों से सहमत होकर विषेष सत्र न्यायालय अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विषेष सत्र न्यायाधीष (एट्रोसिटी) श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू मीना पुत्र फूल सिंह मीना उम्र 24 साल निवासी संजय कॉलोनी वार्ड नं. 1 मलनिया रोड, लटेरी जिला विदिषा को भादवि की धारा 376 डी, 506, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के गंभीर अपराध मे जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। इस प्रकरण मे विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कडा विरोध किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झॉ एडीपीओ ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 12.10.2020 की रात को अभियोक्त्री के पिताजी खेत मे पानी देने गये थे। रात को अभियोक्त्री तथा पीडिता की मॉ घर के अंदर सो रहे थे, रात मे अभियोक्त्री के पास फोन आया तो वह उठकर करीब 12 बजे घर से बाहर निकलकर साइड मे आई, जहां पर सुनील मीना आया और अभियोक्त्री को पास ही सुने स्थान मे जंगल तरफ ले गया जहां पर उसने पीडिता के साथ बलात्कार किया। उसी स्थान पर आरोपी आसिफ व वाजिद आ गये। उन दोनो आरोपीगण के द्वारा भी अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्काार किया गया। अभियुक्त आसिफ तथा वाजिद ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। और यदि थाने मे रिपोर्ट की तो अभियुक्त सुनील और तेरे बारे मे गांव मे बता देंगे तथा तेरे मां बाप और भाई को जान से मार देंगे। अभियुक्तगण के भागने पर पीडिता के चिल्लाने पर पीडिता की मां घर से निकलकर आई तो पीडिता ने उसे घटना की जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 को आरक्षी केन्द्र लटेरी मे की गई जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जा रहा है। वर्तमान समय मे महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढते अपराधो को देखते हुए एवं आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील मीना का जमानत आवेदन निरस्त कर, जेल भेजा गया।
उक्त प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक श्री आई.पी. मिश्रा द्वारा पैरवी की गई।
नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
विदिशा। श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष (पॉक्सो)े गंजबासौदा द्वारा नाबालिग बालिका का आपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा द्वारा बताया गया कि दिनंाक 14.09.2020 को फरियादियां ने अपने पति के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कि थी जिस पर से थाना शमषाबाद में गुम इंसान 32/20 पर कायम कर जांच में लिया था। जिस पर से थाना शमषाबाद में आरोपी सूरज सिंह कुषवाहा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 357/20 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध हुआ। बालिका नाबालिक हेाने से प्रथम दृष्टया धारा 363 भादवि का अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 13.09.2020 की रात हम लोग रात को 10 बजे खाना खाकर सो गये थें। मेरी लडकी भी मेरी पास सो रही थी जब मैं सुबह 4 बजे के लगभग जागी तो मैंने देख तो जिस विस्तर पर सो रही थी वहा पर नही थी फिर मैने घर और आस पास देखा तो मेरी लडकी नही मिली। फिर मैंने अपने पति को बताया और हम दोनों ने लडकी की तलाष आसपास और रिष्तदारों में फेान लगाकर किया जिसका कोई पता नही चला। मेरी लडकी बिना बताये कही चली गयी हैं। मुझे शक है कि मेरा पडोसी सूरजसिंह ग्राम महोली बासौदा का रहने वाला है जो हमारे पास ही टपरा बनाकर रहता था वह मेरी लडकी को बहला फुसलाकर ले गया होगा। विवेचना उपरांत प्रकरण में अपराध कं्रमाक 357/20 धारा 363, 366, 342, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम का आरोपी सूरजसिंह कुषवाहा के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से श्री दिनेष कुमार असैया विषेष लोक अभियोजक/एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिसपर से श्रीमान विषेष न्यायालय (पॉक्सो) तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
अवयस्क बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किये जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया
विदिशा। विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा पैरवीकर्ता के तर्कों से सहमत होकर विषेष सत्र न्यायालय अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विषेष सत्र न्यायाधीष (एट्रोसिटी) श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू मीना पुत्र फूल सिंह मीना उम्र 24 साल निवासी संजय कॉलोनी वार्ड नं. 1 मलनिया रोड, लटेरी जिला विदिषा को भादवि की धारा 376 डी, 506, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के गंभीर अपराध मे जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। इस प्रकरण मे विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कडा विरोध किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झॉ एडीपीओ ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 12.10.2020 की रात को अभियोक्त्री के पिताजी खेत मे पानी देने गये थे। रात को अभियोक्त्री तथा पीडिता की मॉ घर के अंदर सो रहे थे, रात मे अभियोक्त्री के पास फोन आया तो वह उठकर करीब 12 बजे घर से बाहर निकलकर साइड मे आई, जहां पर सुनील मीना आया और अभियोक्त्री को पास ही सुने स्थान मे जंगल तरफ ले गया जहां पर उसने पीडिता के साथ बलात्कार किया। उसी स्थान पर आरोपी आसिफ व वाजिद आ गये। उन दोनो आरोपीगण के द्वारा भी अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्काार किया गया। अभियुक्त आसिफ तथा वाजिद ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। और यदि थाने मे रिपोर्ट की तो अभियुक्त सुनील और तेरे बारे मे गांव मे बता देंगे तथा तेरे मां बाप और भाई को जान से मार देंगे। अभियुक्तगण के भागने पर पीडिता के चिल्लाने पर पीडिता की मां घर से निकलकर आई तो पीडिता ने उसे घटना की जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 को आरक्षी केन्द्र लटेरी मे की गई जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जा रहा है। वर्तमान समय मे महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढते अपराधो को देखते हुए एवं आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील मीना का जमानत आवेदन निरस्त कर, जेल भेजा गया।
उक्त प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक श्री आई.पी. मिश्रा द्वारा पैरवी की गई।
Comments
Post a Comment