मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया घटना दिनांक 27 जुलाई 2020 को फरियादी नंदकिशोर कुशवाहा निवासी टौरिया बैंक के कार्य से स्टेट बैंक पलेरा अपनी मोटरसाइकिल रंग-लाल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP36MH7522 है, से गया था जहां उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। जिस पर थाना पलेरा द्वारा अपराध क्र० 309/2020 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 13.10.2020 को उक्त मोटरसाइकिल आरोपी आनंद साहू पिता लखन साहू निवासी लारौन के कब्जे से जब्त की गई जिसने उक्त मोटरसाइकिल को चोरी का होना बताया तब पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,जतारा के समक्ष पेश किया गया।आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री एम.पी. रैकवार ने अपने विधिसम्मत अभियोजन तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा ने उक्त जमानत आवेदन को खारिज करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।
सोने की नकली ईंट बेचने वालों को जेल
ओरछा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया 09 अक्टूबर 2020 को आरोपीगणों किशोरी कुशवाह एवं नीरज कुशवाह निवासी बावई द्वारा फरियादी को सोने की नकली ईंट दिखाकर फरियादी से तीन लाख रूपये में सोदा करके फरियादी के साथ छल कारित किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 301/2020 अंतर्गत धारा 420 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ओरछा के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय में आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने विधिसम्मत तर्क रखे। उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।
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