मोटरसाई‍किल पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज ।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा मोटरसाईकिल पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटना दिनांक 27.12.2019 को आबकारी विभाग भीकनगांव ने मुखबीर सूचना पर ग्राम रतनपुर भोज्यापुर मार्ग पर 02 व्यक्ति जो मोटरसाईकिल पर बैठकर आ रहे थे उन्हे रोका तो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उतरकर भाग गया । मोटरसाईकिल पर आगे बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसना अपना नाम सुभाष तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम जितेन्द्र् होना बताया। तत्प श्चात उक्त मोटरसाईकिल पर लटके थैले की तलाशी लेने पर उसमें 04 पेटी प्रेसींडेंट बीयर एवं 03 पेटी देशी शराब पायी गयी। उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी जितेन्द्र फरार था जिसे दिनांक 23.09.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के समक्ष पेश किया गया था तब न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया था।


प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र् पिता बालुसिंह टेलर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम झिरपांजरिया तहसील नेपानगर हाल मुकाम अम्बा नगर बुरहानपुर जेल में निरूद्ध हैं इस आधार पर उसनें अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय


द्वारा आरोपी जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।


अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19 सितम्बर 2020 को मेनगांव पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण पिता रणछोड मानकर उम्र 24 वर्ष निवासी नागझिरी के कब्जे् से बिना लायसेंस की रखी 06 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब जप्त् कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्या्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


 


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