मोटरसायकल पर जहरीले स्प्रिट का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा मोटरसायकल से जहरीले स्प्रिट का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 04.10.2020 को पुलिस थाना भगवानपुरा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम काबरी तरफ से एक व्‍यक्ति काले रंग की मोटरसायकल पर पीछे एक केन बांधकर जिसमें पानी जैसा कुछ जहरीला पदार्थ भरकर ले जा रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना भगवानपुरा ग्राम काबरी रोड पर कुंडिया नाले के पास पहुंचकर पुल की आड से देखा तो एक मोटरसायकल काले रंग की होण्डा साईन जिसके पीछे केन बंधी थी को घेराबंदी कर पकडकर उक्त केन की तलाशी ली तो उसमें अनुपयुक्त जहरीली 35 लीटर स्प्रीट भरी हुई थी। आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संतोष पिता रमेश उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम राजनगांव जिला बडवानी का होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तु त किया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया ।


अवैध शराब रखने वाले आरोपिया को न्यायालय ने किया दण्डित 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेरट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपिया को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 18 जून 2020 को आबकारी खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बरूड में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर के बताये स्‍थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपीया सेवंती पति संतोष निवासी बरूड अपने रहवासी मकान से एक प्लास्टिक की केन जिसमें 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के विक्रय करने हेतु आरोपिया के आधिपत्य में रखी हुई पायी गई। आरोपीया के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्या‍यालय मुख्य न्‍यायिक मजिस्ट् ट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपीया को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


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