मेडिकल ऑफिसर को दहेज के लिए प्रताडित करने वाले बैंक कर्मी पति की अग्रिम जमानत खारिज

माननीय अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी पति की अग्रिम जमानत खारिज की।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 02 अक्टूबर 2020 को पुलिस थाना भीकनगांव पर फरियादी डॉ. प्रतिभा पिता पूरन लाल वर्मा जाति कोरी निवासी भीकनगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा विवाह आज से 1 साल पहले पूरनलाल वर्मा से हुआ था। मेरे पति राजकोट गुजरात में बैंक में नौकरी करते है वह अक्सर छुट्टी लेकर मेरे पास आते रहते है। मेरे पति पूरनलाल ने कुछ दिन तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया फिर कुछ समय बाद मुझसे दहेज की मांग करने लगे और कहने लगे की मुझे मंहगी कार लेना है इसलिए मुझे पैसे चाहिए। शादी में तुम्हारे मां बाप ने मेरी नौकरी के मुताबिक मुझे दहेज नहीं दिया है अगर मुझे कार के लिए पैसे नहीं दिये तो मैं दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना भीकनगांव ने आरोपी पूरनलाल वर्मा के विरूद्ध भादवि की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तनर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन अपर सत्र न्यायाधीश महोदय भीकनगांव के समक्ष प्रस्तुत किया जहां आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन अधिकारी श्री गजानंद खन्ना द्वारा किया गया जिससे समहत होकर माननीय अपर सत्र न्याभयालय भीकनगांव ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।


आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज


माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्या्याधीश खरगोन द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज की।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 18/07/2020 को सायं 6 से 7 बजे के मध्यक मृतिका सुमैया उर्फ सन्नो पति वसीम खान ने अंजुमन नगर खरगोन में असामान्य परस्थितियों में फासी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस थाना खरगोन ने विवेचना में पाया कि अभियुक्त साजिदा पति असलम उम्र 40 वर्ष व असलम पिता इनायत खान उम्र 45 वर्ष निवासी अंजुमन नगर, खरगोन बिना किसी सबूत के मृतिका सुमैया पर चोरी करने का आरोप लगाते थे, उसे अपशब्द कहते थे और कहते थे की तू चोर है तूने हमारे घर से सोना चांदी एवं नगदी चुराया है एवं तूझे पैसे की इतनी आग है तो तू हमारे साथ आकर सो जा हम तेरा मुंह काला करके जूलूस निकालेंगे। मृतिका सुमैया को बार-बार मर जाने का कहने एवं बेइज्जत करने से प्रताडित होकर मृतिका ने आत्म हत्याा कर ली। थाना खरगोन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्या यालय में प्रस्तुत किया जहां आरोपीगण को माननीय न्‍यायालय द्वारा जेल भेजा गया। आरोपीगण द्वारा जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्याोयाधीश खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन द्वारा किया गया जिससे समहत होकर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्याायाधीश खरगोन ने आरोपीगण का जमानत आवेदन खारिज किया। 


 


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