मौखिक तीन तलाक देने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा द्वारा मौखिक रूप से अपनी पत्नी को तीन तलाक देने व् अपनी पत्नी को तीन लाख दहेज़ लाने के लिए मानसिक एवं शाररिक रूप से प्रताडित करने वाले आरोपी बिलाल पिता अफजल कुरैशी 30 वर्ष निवासी अलीराजपुर को धारा 498a , 323 भादवि धारा 4 मुस्लिम महिला( विवाह अधिकार संरक्षण ) अधिनियम 2019 के तहत जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। 


 अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादिया की शादी आरोपी बिलाल पिता अफजल के साथ दिनांक 22.03.2017 को रिति रिवाज से हुई थी। फरियादिया का एक अरहान नाम का लडका 3 साल का लड़का है। शादी के 06-07 महिने तक आरोपी बिलाल ने फरियादिया को अच्छे से रखा उसके बाद आरोपी बिलाल द्वारा पक्का मकान अलीराजपुर में बनाने के लिए फरियादिया के मा बाप से तीन लाख रूपये लेकर आने को कहा। फरियादिया द्वारा मा बाप के पास इतने रूपये नही होने का बोलने पर आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की गई। फरियादिया की गोद भराई की रस्म पुरी कर फरियादिया के मा बाप फरियादिया को डिलेवरी के लिये मायके राजपुर ले आये थे। फरियादिया के लड़के अरहान के 01 वर्ष का होने तक फरियादिया राजपुर मे रही आरोपी बिलाल फरियादिया को लेने नही आया। फरियादिया के माता पिता ने आरोपी बिलाल से कहा की तुम रेशमा से मारपीठ क्यो करते हो ओर रेशमा को अपने साथ ले जाओ। आरोपी बिलाल फरियादिया को अपने साथ अलीराजपुर ले गया और 01- 02 महिने तक अच्छे रखने के बाद फरियादिया को प्रताडित करने लगा और फरियादिया के मा बाप से तीन लाख रूपये मागने के लिये फरियादिया को मायके वापस भेज दिया और आरोपी ने फरियादिया के मा बाप ओर मामा के सामने तीन तलाक दे दिया। फरियादिया के भाई सय्यु ने मोबाइल से फरियादी के पति को फोन लगाकर कहा की रेशमा को ले जाओ ओर बार बार पैसे मत मागा करो तो आरोपी बिलाल ने कहा की मै फरियादिया को नही ले जाउगा। आरोपी बिलाल ने तीन लाख रूपये दहेज़ के लिये फरियादिया को मानसिक एवं शारारिक रूप से प्रताडित कर तीन तलाक दे दिया ।फरियादिया द्वारा थाना राजपुर पर रिपोर्ट की गई । थाना राजपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।


   आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्री खुमसिंह चौहान जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अवैध हस्त निर्मित एक पिस्टल व एक कारतूस दस हजार रूपये में बेचने वाले आरोपी को भेजा जेल


बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश से अवैध पिस्टल व् कारतूस बेचने के आरोपी रमेश पिता बल्‍लमसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी उण्‍डी खोदरी थाना पलसुद जिला बड़वानी को धारा 25,27,32 आमर्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।


अ‍भियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बता‍या कि पलसूद थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राजपुर तरफ से एक मो.सा. पर तीन आदमी पिस्टल लिये आ रहे है । तथा दो आदमी सिलावद रोड तरफ से पैशन मो.सा.से पिस्टल लिये आ रहे है । सूचना पर विश्वास कर उनि. जी.एल.चौहान मय हमराही फोर्स के राजपुर रोड पेट्रोल पंप के आगे भीलट बाबा मंदिर के सामने मुखबिर के बताये स्थान पर इंतजार करते रहे तभी राजपुर रोड तरफ से रात करीब 09/00 बजे एक मो.सा.पर तीन आदमी बैठकर आते दिखे जिन्हे रोककरा उनका नाम पता पूछते एक ने अपना नाम जुनैद पिता जाकिरअली उम्र 22 साल नि - चापडिया मोहल्ला पलसूद का होना बताया । जिसकी जामा तलाशी लेते उसकी कमर मे दाहिनी तरफ पैन्ट की कमर के नीचे एक लोहे की सिलवर कलर की पिस्टल जिसकी मेगजीन निकाल कर देखते उसमे एक पीतल का जिंदा कारतूस मिला।जुनेद ने पिस्टल रखने व लेकर घूमने का लायसेंस पूछते नही होना बताया।पिस्तल मौके पर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा मो.सा. चालक का नाम पता पूछते उसने अपना नाम अली खान पिता अय्यूब खान उम्र 21 साल नि - गुलशन नगर खरगोन का होकर स्वयं की मो.सा. होना बताया।जिस्से मो.सा.के दस्तावेज मांगते नही होना बताया।मौके पर मोटरसायकल व् मोबाइल जप्त किया गया जप्त किया।बाद इनके साथी आरोपी का नाम पता पूछते उसने अपना नाम फरदीन उर्फ सोनू पिता इफतेखार उम्र 21 साल नि- पलसूद का होना बताया । तीनो से पिस्टल लेकर घूमने का कारण पूछते जुनैद की किसी से दुश्मनी होने से तीनो साथ मे पिस्टल लेकर आना बताया ।आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया।आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 25,27,32 आयुध अधिनियम का होने से प्रक्ररण कायम कर अनुसन्धान मे लिया गया।अनुसन्धान में ज्ञात हुआ की आरोपी जुनेद को पिस्टल व कारतूस आरोपी रमेश सिकलीगर ने 10,000 रूपये में बेचा था।आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से उसे शाजापुर जेल भिजवा दिया गया।


 


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