मँहुआ शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माना
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा जफर खान द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी मधु भूरिया पिता नात्था भूरिया उम्र 45 वर्ष निवासी नया बस स्टेंण्ड सेंधवा शहर जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 03.10.2020 को थाना सेंधवा शहर पर के पदस्थ उप निरीक्षक को देहात भ्रमण करते समय सुचना मिली की कि शंकर जिनिंग के पास वरला रोड सेंधवा तरफ से एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बैचने के लिये आ रहा था। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए राहगीर पंचान को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे। जहाॅ पर एक व्यक्ति प्लास्टीक कैन लेकर आते दिखा जो पुलिस को देखकर प्लास्टिक की केन लेकर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से पकड़ा। उसका पता पुछते उसने अपना नाम मधु भूरिया पिता नात्था भूरिया उम्र 45 वर्ष निवासी नया बस स्टैण्ड सेंधवा शहर का होना बताया उसके हाथ में रखी प्लास्टिक कैन को चैक करते उसमे 12 लीटर कच्ची महुँआ शराब होना पाया। आरोपी मधु भूरिया से शराब रखने का लायसेंस का पुछते नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचानों के समक्ष विधिवत प्लास्टिक कैन मे 12 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त किया गया। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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