महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 04 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) सफलतापूर्वक संपन्न

जबलपुर लोक अभियोजन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।


बेरीनार का शुभारंभ माननीय संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मण सिंह कदम के उद्बोधन के साथ किया गया। वेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फॉरेंसिक एविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्किल डेवलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एससी एसटी/एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं के विरुद्ध साइबर क्राइम, एग्जामिनेशन ऑफ़ विटनेस एंड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के प्रावधान, ह्यूमन सेफ्टी एवं ट्रैफिकिंग इन एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉसिक्यूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईपीएस अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीड़िता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा। 


 


 


 


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