महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यकम ( बेबीनार ) सफलतापूर्वक संपन्न
टीकमगढ़ एन. पी. पटेल ने बताया कि लोक अभियोजन म.प्र . के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र . के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम ( बेबीनार ) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । बेबीनार का शुभारम्भ माननीय संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मण सिंह कदम के उदबोधन के साथ किया गया । बेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक ऐबिडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस , स्किल डेवेलपमेंट , डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम , एस सी / एस टी एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान , महिलाओं के विरूद्ध साइबर काईम , एक्जामिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस , पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना , पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन , विक्टिम कम्पनसेसन स्कीम के प्रावधान , हयूमन सेफटी एवं टेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रकिया एवं प्रॉस्क्युिटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण , आई.पी.एस. अधिकारी , अभियोजन विभाग के मास्टर टेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया । यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीडिता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।
Comments
Post a Comment