महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्‍त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) सफलतापूर्वक संपन्‍न

इंदौर। लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन से महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र् के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्‍त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।  


वेबीनार का शुभारंभ माननीय संयुक्‍त संचालक श्री लक्ष्‍मण सिंह कदम के उदबोधन के साथ किया गया। वेबीनार में महिला सुरक्षा के अपराधिक मामलो से संबंधित फारेंसिंक एविडेंस इन सेक्‍सुअल ऑफेंसेस, स्किल डेवलपमेंट, डिटरमिनेशन आफ एज ऑफ विक्टिम, एससी/एसटी एक्‍ट में महिलाओं से संबधित विभिन्‍न प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध सायबर क्राईम, एक्‍जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड सपोर्ट फार विक्टिम इन सेक्‍सुअल ऑफेंसेस, पीटा एक्‍ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्‍सो एक्‍ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्‍पनसेसन स्‍कीम के प्रावधान, हृयूमन सेफ्टी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों में अपनाई जाने वाली न्‍यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रासिक्‍यूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्‍याख्‍याताओं के रूप में अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश, आई.पी.एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्‍टर ट्रेनर्स द्वारा व्‍याख्‍यान दिया गया। यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोजन की और अधिक सशक्‍त भूमिका निभाने में एवं पीडिता को न्‍याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।


                  


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