महिला का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा जेल

राजगढ/खिलचीपुर । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर जिला राजगढ ने थाना भोजपुर के अपराध क्रमांक 292/2020 अंतर्गत धारा 341, 354, 506 भादवि में महिला का रास्ता रोककर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त नारायण सिंह पिता देवीलाल सौंध्या निवासी पीपल्टीस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि दिनांक 23.09.2020 को फरियादी ने थाना भोजपुर में एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट लिखवायी कि फरियादिया शासकीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। फरियादी खेत पर मवेशी के लिए घास लेने गयी थी। खेत से आते समय रास्ते में गांव का नारायण सिंह पिता देवीलाल सौंध्या निवासी पीपल्टीस खड़ा था। नारायण सिंह ने बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ा था। फरियादिया चिल्लाई तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 292/2020 अंतर्गत धारा 341, 354, 506 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है। 


इस प्रकरण आरोपी नारायणसिंह ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। शासन की ओर से एडीपीओ श्री मथुरालाल ग्वाल ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह प्रकरण में होने वाली साक्ष्य को प्रभावित करेगा। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे।                                                                     


प्रकरण की स्थिति और अभियोजन के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नारायण की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया है।


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